ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 31 अगस्त तक भर सकते हैं रिटर्न
31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए बोर्ड ने अंतिम तारीख को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है.
अब आयकर दाता 31 अगस्त तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं. (Image: Pixabay)
अब आयकर दाता 31 अगस्त तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं. (Image: Pixabay)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है. बोर्ड ने आयकर जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है. 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए बोर्ड ने अंतिम तारीख को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है.
अब आयकर दाता 31 अगस्त तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
रिटर्न दाखिल करते समय बरतें सावधानी
अक्सर लोग यही समझते हैं कि आयकर रिटर्न भर दिया तो बस काम खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है. आखिरी समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कई गड़बड़ियां होती हैं और जुर्माने और नोटिस की यही वजह बनता है. लेकिन, समय रहते रिटर्न भरने से इन गलतियों से बचा जा सकता है. ITR भरने के बाद इसे वेरिफाई कराना जरूरी होता है. अगर आपने फॉर्म को वेरिफाई नहीं किया तो इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक इसे वैध नहीं माना जाता.
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The Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the ‘due date’ for filing of Income Tax Returns from 31st July, 2019 to 31st August, 2019 in respect of certain categories of taxpayers who were liable to file their Returns by 31.07.2019.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 23, 2019
वेरिफिकेशन भी है जरूरी
इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद उसे वेरिफाई करने को लेकर सभी को अलर्ट जारी किया है. बिना वेरिफिकेशन के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया अधूरी है. वेरिफिकेशन के बाद ही आयकर विभाग आपके आईटीआर को प्रोसेस करता है.
नहीं आएगा रिफंड
अब रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है. रिटर्न भरने के बाद इसे वेरिफाई भी कराना होता है. अगर वेरिफाई नहीं कराया गया तो आपका रिफंड अटक जाएगा. रिटर्न भरने के 120 दिनों तक वेरिफिकेशन नहीं होता आपका आईटीआर फाइल नहीं माना जाएगा. साथ ही आपका पूरा रिफंड अटक जाएगा. इसके अलावा टैक्स विभाग आपको नोटिस जारी करके जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल करने को कहेगा.
09:11 PM IST