नए साल में आपके सामने हैं ये फाइनेंशियल डेडलाइन, चूके तो हो सकती है परेशानी
Important financial deadlines in 2021: इसमें आईटीआर फाइल करने से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट सब्सिडी तक हासिल करने जैसे कई काम हैं, जिन्हें आपको इनके डेडलाइन खत्म होने से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए.
सैलरी पाने वालों को अपना आईटीआर 10 जनवरी तक हर हाल में फाइल कर देना है. (Pixabay)
सैलरी पाने वालों को अपना आईटीआर 10 जनवरी तक हर हाल में फाइल कर देना है. (Pixabay)
Important financial deadlines in 2021: नए साल में कई ऐसे फाइनेंशियल चीजें हैं जिस पर आपको अभी से ध्यान देने की जरूरत है. इसमें आईटीआर फाइल करने से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट सब्सिडी तक हासिल करने जैसे कई काम हैं, जिन्हें आपको इनके डेडलाइन खत्म होने से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए. इससे आपको ही सहूलियत होगी. अगर आप इससे चूकते हैं तो आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है.
जनवरी में आपको करने हैं ये काम ITR Tax Audit Report
नए साल यानी 2021 के पहले महीने जनवरी में सैलरी पाने वालों को अपना आईटीआर 10 जनवरी तक हर हाल में फाइल कर देना है. इस तारीख तक आपको कोई फाइन नहीं देना है. सरकार ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी कर दी है. अगर आप इससे चूकते हैं तब आपको 10 हजार रुपये की पेनाल्टी देनी होगी.
अगर आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है तो इसके लिए डेडलाइन 15 जनवरी है. इससे पहले आखिरी तारीख पहले 31 दिसंबर 2020 थी. इसलिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप हर हाल में तय तारीख तक जमा कर दें. इसके अलावा, विवाद से विश्वास स्कीम के तहत आपका कोई विवाद है तो इसके लिए आप 31 जनवरी तक डिक्लेयरेशन फाइल कर सकते हैं.
फरवरी में आपके लिए है ये होम वर्क Life certificate
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के उस कैटेगरी में आते हैं जिनके अकाउंट का ऑडिट करना होता है तो 15 फरवरी तक अपना ये पेंडिंग काम डेडलाइन से पहले पूरा कर लीजिए. इसके अलावा अगर आप पेंशनर्स हैं तो आपको 28 फरवरी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा करना है.
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मार्च में फाइनेंशियल काम की है लंबी लिस्ट Long list of financial work in March
अगर आपको ए़डवांस टैक्स देना है तो आपके पास 15 मार्च तक का समय है. 1 अप्रैल 2020 से डिविडेंट इनकम को टैक्स के दायरे में लाया गया है, जिसके तहत किसी को व्यक्तिग तौर पर वित्तीय वर्ष में डिविडेंड (Dividend) से कमाई 5000 रुपये से ज्यादा की रही है तो उस पर टीडीएस लागू होता है. इसके अलावा, अगर आपने अबतक पैन-आधार को लिंक नहीं किया है तो आप यह काम 31 मार्च तक जरूर कर लें.
अगर आपको एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत टैक्स छूट का फायदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको 31 मार्च तक यह काम पूरा कर लेना चाहिए. इसके अलावा असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए देरी से फाइल किया जाने वाला आईटीआर भी आपको 31 मार्च तक पूरा कर लेना चाहिए. 31 मार्च तक ही आपको टैक्स सेविंग से जुड़े काम करने हैं. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट सब्सिडी का फायदा लेने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च 2021 है.
जून और जुलाई में है इसकी डेडलाइन Financial deadline is in June and July
30 जून तक नए घर की खरीद पर टैक्स का फायदा ले सकते हैं. यह फायदा 2 करोड़ रुपये तक की कीमत वाले घरों पर लिया जा सकता है. इसके बाद जुलाई में आपको असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न (Tax-saving exercise for FY 2020-21) भी फाइल करना है.
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03:02 PM IST