पोस्ट ऑफिस की डोरस्टेप सर्विस से कैसे जमा होगा Life Certificate, पेंशनर्स समझ लें मतलब की बात

फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने में आने वाली तमाम समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा को शुरू किया है. इसके लिए पेंशनर्स पोस्‍ट ऑफिस की डोर स्‍टेप सर्विस की मदद ले सकते हैं. 
पोस्ट ऑफिस की डोरस्टेप सर्विस से कैसे जमा होगा Life Certificate, पेंशनर्स समझ लें मतलब की बात

पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी से लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करने की विंडो खोली जा चुकी है. 30 नवंबर इसकी आखिरी डेट है मतलब 30 नवंबर तक हर हाल में इन लोगों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा, वरना पेंशन रुक भी सकती है. बता दें कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करके पेंशनर्स अपने जिंदा होने का सबूत देते हैं.

पहले लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पेंशनर्स को बैंक के चक्‍कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब वो ये काम घर बैठे भी कर सकते हैं. पेंशनभोगियों को फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने में आने वाली तमाम समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा को शुरू किया है. इसके लिए पेंशनर्स पोस्‍ट ऑफिस की डोर स्‍टेप सर्विस की मदद ले सकते हैं. आइए बताते हैं कि पोस्‍ट ऑफिस की डोर स्‍टेप सर्विस की मदद से कैसे जमा होगा लाइफ सर्टिफिकेट.

ये है प्रोसेस

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घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करना चाहते हैं तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (India Post Payment Bank) की वेबसाइट के जरिए या फिर PostInfo App के जरिए डाकिया की मदद के लिए रिक्‍वेस्‍ट कर सकते हैं. DLC जारी करना पूरी तरह से पेपरलेस और आसान प्रक्रिया है. इसमें कुछ समय में ही आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है. इस सर्विस में ग्रामीण डाक सेवक घर पर आएगा और पेंशनर का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करेगा और उसे जमा कर देगा.

पेंशनर्स के पास ये चीजें होना जरूरी

इस सर्विस को लेने के लिए आईपीपीबी का ग्राहक होना जरूरी नहीं है. कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है. हालांकि डीएलसी की सफल जनरेशन के लिए आपको 70 रुपए का चार्ज देना होगा.बता दें कि 2020 में पोस्टमैन के जरिए ये डोरस्टेप सर्विस शुरू की गई थी. मोबाइल के जरिए इस सर्विस का लाभ उठाने के लिए पेंशनर्स गूगल प्लेस्टोर से PostInfo App डाउनलोड कर सकते हैं. DLC जेनरेट करने के लिए पेंशनर्स के पास आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर, बैंक या डाकघर अकाउंट नंबर और पीपीओ नंबर देना होगा. इसके अलावा पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी (बैंक/डाकघर आदि) के पास आधार नंबर का रजिस्ट्रेशन पहले से ही कराया जाना चाहिए.

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