अटका NPS फंड ब्याज के साथ मिलेगा वापस, PFRDA ने बताया क्लेम का पूरा तरीका, जानें स्टेप-बाई-स्टेप प्रोसेस और नियम

एनपीएस सब्सक्राइबर्स अब 'सब्सक्राइबर्स पेंशन कंट्रीब्यूशन प्रोटेक्शन अकाउंट' (SPCPA) में जमा अपने लावारिस फंड को ब्याज सहित क्लेम कर सकते हैं. PFRDA के नियमों के अनुसार, अगर 7 साल तक योगदान क्लेम नहीं किया जाता, तो उसे इस विशेष खाते में डाल दिया जाता है. सब्सक्राइबर्स 25 साल के भीतर सीधे PFRDA या अपने PoP के माध्यम से रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं.
अटका NPS फंड ब्याज के साथ मिलेगा वापस, PFRDA ने बताया क्लेम का पूरा तरीका, जानें स्टेप-बाई-स्टेप प्रोसेस और नियम

एनपीएस सब्सक्राइबर्स अब 'सब्सक्राइबर्स पेंशन कंट्रीब्यूशन प्रोटेक्शन अकाउंट' (SPCPA) में जमा अपने लावारिस फंड को ब्याज सहित क्लेम कर सकते हैं. फोटो- एआई जनरेटेड

रिटायरमेंट की प्लानिंग करते समय हम एक-एक रुपये का हिसाब रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका जमा किया गया पैसा कभी-कभी आपके स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) तक पहुंच ही नहीं पाता? नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां सब्सक्राइबर्स ने 'पॉइंट ऑफ प्रेजेंस' (PoP) के माध्यम से पैसा जमा किया, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी या इंटरमीडियरी के रजिस्ट्रेशन रद्द होने के कारण वह पैसा अटक गया.

अच्छी खबर यह है कि PFRDA ने ऐसे 'लावारिस' (Unclaimed) फंड की सुरक्षा के लिए Subscribers’ Pension Contribution Protection Account (SPCPA) बनाया है. इस खाते का उद्देश्य सब्सक्राइबर्स के हितों की रक्षा करना और उन्हें उनका पैसा ब्याज सहित वापस दिलाना है. यदि आपका भी पैसा सालों से अटका हुआ है, तो आप इसे 25 साल के भीतर कभी भी क्लेम कर सकते हैं. आइए समझते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया. अटके हुए एनपीएस फंड को वापस पाने की प्रक्रिया को PFRDA ने काफी पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया है.

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क्या है SPCPA खाता?

SPCPA एक विशेष सुरक्षा खाता है जिसे PFRDA द्वारा संचालित किया जाता है. जब कोई योगदान 7 साल या उससे अधिक समय तक लावारिस रहता है, तो उसे इस खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है. यह उन पैसों के लिए एक 'सेफ कस्टडी' की तरह काम करता है, जिनका मिलान सब्सक्राइबर्स के PRAN से नहीं हो पाया है.

कौन कर सकता है रिफंड के लिए आवेदन?

  • वह सब्सक्राइबर्स जिनका पैसा PoP के पास जमा हुआ, लेकिन PRAN में क्रेडिट नहीं हुआ.
  • ऐसे मामले जहां योगदान तो दिया गया, लेकिन PRAN जनरेट ही नहीं हो सका.
  • अगर इंटरमीडियरी का लाइसेंस रद्द हो गया और पैसा अधर में लटक गया.

क्लेम करने की स्टेप-बाई-स्टेप प्रोसेस (Step-by-Step Process)

स्टेप 1: आवेदन दाखिल करना (Filing a Claim)

सब्सक्राइबर को रिफंड के लिए एक औपचारिक आवेदन देना होगा. यह आवेदन सीधे PFRDA को या संबंधित PoP-NPS के माध्यम से भेजा जा सकता है. याद रखें, आप पैसा ट्रांसफर होने की तारीख से 25 साल के भीतर क्लेम कर सकते हैं.

स्टेप 2: दस्तावेजों का संलग्नीकरण (Supporting Documents)

आवेदन के साथ आपको निवेश का प्रमाण (जैसे रसीद), पहचान पत्र और बैंक विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे.

स्टेप 3: सत्यापन प्रक्रिया (Verification Process)

PFRDA आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों की बारीकी से जांच करेगा. यदि कोई विसंगति (Discrepancy) पाई जाती है, तो मामले को सत्यापन के लिए वापस इंटरमीडियरी के पास भेजा जा सकता है.

स्टेप 4: मंजूरी और रिफंड (Approval & Refund)

सत्यापन सफल होने के बाद, PFRDA रिफंड को मंजूरी देगा.

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ब्याज का भुगतान (Interest Payout)

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको केवल मूल राशि नहीं मिलेगी. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर उस पूरी अवधि का ब्याज भी दिया जाएगा, जितने समय वह पैसा SPCPA खाते में पड़ा रहा. इसके अतिरिक्त, यदि इंटरमीडियरी की गलती पाई जाती है, तो उससे वसूल किया गया मुआवजा भी सब्सक्राइबर को मिल सकता है.

भुगतान का तरीका (Mode of Payment)

मंजूरी मिलने के बाद, पूरी राशि (मूल + ब्याज) सीधे सब्सक्राइबर के बचत बैंक खाते (Saving Bank Account) में डिजिटल माध्यम से क्रेडिट कर दी जाएगी.

NPS

Conclusion

NPS में निवेश करना भविष्य के लिए एक बड़ा कदम है, लेकिन अपने निवेश की नियमित निगरानी करना भी उतना ही जरूरी है. अगर आपको अपने पुराने रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी दिखती है या लगता है कि आपका कुछ पैसा PRAN में नहीं पहुंचा है, तो तुरंत ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन करें. सरकार की इस पहल से यह सुनिश्चित होता है कि आपकी मेहनत की कमाई का एक-एक पैसा सुरक्षित है और समय आने पर आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा.

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आर्टिकल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

Q1 क्या एनपीएस का पैसा 7 साल बाद डूब जाता है?

नहीं, 7 साल तक क्लेम न किए जाने पर पैसा SPCPA खाते में सुरक्षित रख दिया जाता है, जिसे आप 25 साल तक क्लेम कर सकते हैं.

Q2 रिफंड के लिए आवेदन कहां करना होगा?

आप सीधे PFRDA की वेबसाइट के माध्यम से या अपने संबंधित PoP (बैंक या वित्तीय संस्थान) के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

Q3 क्या रिफंड पर ब्याज मिलता है?

हां, SPCPA खाते में पैसा रहने की अवधि के लिए PFRDA द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज दिया जाता है.

Q4 PRAN क्या है?

परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) एक विशिष्ट 12-अंकीय संख्या है जो एनपीएस के तहत हर सब्सक्राइबर को दी जाती है.

Q5 PoP का मतलब क्या है?

Point of Presence (PoP) वे बैंक या वित्तीय संस्थान हैं जो एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए पंजीकरण और योगदान जमा करने का काम करते हैं.

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