GOLD TAX: गिफ्ट में मिल गया ढेर सारा सोना? देना पड़ सकता है टैक्स, जानिए कितना सोना है टैक्स फ्री
GOLD TAX: गिफ्ट में मिला सोना कुछ मामलों में तो टैक्स फ्री होता है, लेकिन गिफ्ट में मिला सारा सोना टैक्स फ्री नहीं होता. आइए जानते हैं इसके बारे में.
Tax on gold
Tax on gold
भारत में उपहार के तौर पर अपने खास लोगों को सोना देना एक परंपरा की तरह चला आ रहा है. शादी जैसे मौकों पर तो कई किलो सोना गिफ्ट में दिया जाता है. पिछले साल कोरोना महामारी के दौर में भी भारतीयों ने सोने की रिकॉर्ड खरीदारी की. यही नहीं गोल्ड इम्पोर्ट भी 10 साल से अधिक समय का हाई बना आइए जानते हैं किन मौकों पर गिफ्ट में मिला सोना टैक्स फ्री है, और किन परिस्तिथियों में आपको इस पर टैक्स देना जरूरी है.
इन मामलों में नहीं लगता टैक्स
शादी-सालगिरह आदि में मिले सोने पर टैक्स नहीं लगता. साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किए गए सोने पर भी टैक्स का प्रावधान नहीं है. लेकिन अगर आप इस सोने को बाजार में बेचने जाते हैं, तब आपको जरूर इस पर टैक्स देना होता है.
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ऐसे होती है कैलकुलेशन
सोने पर लगने वाले टैक्स की कैलकुलेशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी होती है. इसे कैलकुलेट ऐसे किया जाएगा, अगर आपको आपकी मां शादी पर सोना गिफ्ट करते हैं. जिसे उनके पिता ने उनकी शादी पर गिफ्ट किया था. तो यहां सोने की वैल्यू आपके नाना जी के समय जितनी थी वही रखी जाएगी. यानि कि अगर सोना उस समय 1 लाख रुपए का था तो कैपिटल गेन तय करने के लिए गहनों की शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए मानी जाएगी.
इस लिमिट के बाहर गिफ्ट पर लगता है टैक्स
शादी पर मिलने वाले सभी गिफ्ट टैक्स फ्री नहीं होते. शादी पर बाहर के लोगों से मिले गिफ्ट (एक कर आकलन वर्ष के दौरान) अगर 50 हजार रुपए से ज्यादा मूल्य के हैं तो ऐसे गहनों पर टैक्स की देनदारी बनती है. अगर सारे गिफ्ट मिला कर 50 हजार मूल्य के हैं तो टैक्स की देनदारी पूरी वैल्यू पर बनती है.
11:22 AM IST