क्या एक से ज्यादा बैंकों में खोल सकते हैं PPF खाता? जान लें सरकारी नियम, वरना नहीं मिलेगा 1 रुपये का भी ब्याज!

पीपीएफ (PPF) निवेश का शानदार जरिया है, लेकिन एक छोटी गलती भारी पड़ सकती है.तो क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट रख सकता है? दूसरा खाता खोलने पर ब्याज का नुकसान होगा. जानिए पीपीएफ के जरूरी नियम, टैक्स छूट के फायदे और समय से पहले पैसे निकालने का सही ऑनलाइन तरीका.
क्या एक से ज्यादा बैंकों में खोल सकते हैं PPF खाता? जान लें सरकारी नियम, वरना नहीं मिलेगा 1 रुपये का भी ब्याज!

क्या एक व्यक्ति एक ही पीपीएफ अकाउंट रख सकता है? दूसरा खाता खोलने पर ब्याज का नुकसान होगा (प्रतीकात्मक फोटो/AI-ChatGpt)

अक्सर लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि क्या एक से ज्यादा अलग अलग बैंकों में पीपीएफ खाता अलग अलग खोला जा सकता है, तो इसका सीधा जवाब है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं. जी हां भले ही भारत में बहुत से बैंक और पोस्ट ऑफिस PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं, लेकिन सरकारी रूल्स के मुताबिक एक इंसान अपने नाम पर केवल एक ही PPF अकाउंट रख सकता है.तो आप चाहे किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाएं, दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकतेय

इसके अलावा, PPF में जॉइंट अकाउंट (दो लोगों का मिलकर खाता) खोलने की भी इजाज़त नहीं होती.

अगर किसी ने गलती से दो अकाउंट खोल लिए तो क्या होगा?

बता दें कि आजकल सारे PPF अकाउंट आपके पैन कार्ड (PAN) और आधार से लिंक होते हैं. तो अगर आपने अलग-अलग बैंकों में दो अकाउंट खोल भी लिए, तो पकड़े जाने पर सरकार दूसरे अकाउंट को अवैध मान लेगी.

ऐसे में फिर होगा ये कि दूसरे अकाउंट में जमा किया गया आपका पैसा तो वापस मिल जाएगा, लेकिन उस पर एक रुपये का भी ब्याज (Interest) नहीं मिलेगा.जी हां केवल आपका पहला वाला अकाउंट ही सही माना जाएगा.

सरकार का ऐसा नियम क्यों है?

PPF पर सरकार बहुत ज़बरदस्त टैक्स छूट देती है, असल में यह EEE (Exempt-Exempt-Exempt) कैटेगरी में आता है.समझें इसके टैक्स वाले फायदे

1. जो पैसा आप जमा करते हैं, उस पर टैक्स छूट मिलती है
2. जो ब्याज मिलता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता
3. मैच्योरिटी (समय पूरा होने) पर जो पूरा पैसा हाथ में आता है, वह भी बिल्कुल टैक्स-फ्री होता है

जी हां लोग इस टैक्स छूट का गलत फ़ायदा उठाकर अलग-अलग खातों में काला धन न छुपाने लगें, इसीलिए सरकार ने एक व्यक्ति के लिए एक ही खाते का नियम बनाया है.

बच्चों (Minors) के नाम पर खाता खोलने का क्या नियम है?

जी हां आप अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर गार्जियन बनकर एक PPF अकाउंट खोल सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे, बच्चे के नाम पर भी सिर्फ एक ही अकाउंट खुल सकता है. समझ लें कि ऐसा नहीं हो सकता कि माता अपने नाम से उसी बच्चे का एक और अकाउंट खुलवा दे और पिता किसी दूसरे बैंक में उसी बच्चे का दूसरा अकाउंट खुलवा दे.

PPF से जुड़ी कुछ और काम की बातें:

1-ब्याज दर

फिलहाल इस पर 7.1% का सालाना ब्याजमिल रहा है, जिसकी समीक्षा सरकार हर 3 महीने में करती है

2-निवेश की सीमा

आप एक साल में कम से कम ₹500 और ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.5 लाख ही जमा कर सकते हैं. (अगर आप अपने और अपने बच्चे के खाते को मिला दें, तो भी दोनों में कुल मिलाकर ₹1.5 लाख से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते).

3-समय सीमा

पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए लॉक रहता है. 15 साल पूरे होने के बाद अगर आप चाहें, तो 5-5 साल के ब्लॉक में इसे जितनी बार चाहें आगे बढ़ा सकते हैं

समय से पहले PPF अकाउंट बंद किया जा सकता है?

जी हां बता दें कुछ स्पेशल परिस्थितियों में ही केवल सरकार 5 साल बाद Premature Closure की परमीशन देती है.

किन मामलों में मिलेगी सुविधा?

  • गंभीर बीमारी
  • बच्चों की उच्च शिक्षा
  • NRI स्टेटस बदलना

कैसे आप ऑनलाइन PPF विड्रॉल करें?

  • बैंक नेट बैंकिंग के जरिए Form C भरने का ऑप्शन देती हैं
  • ऑनलाइन बैंक या पोस्ट ऑफिस की अपनी होम ब्रांच में जाएं
  • 'Form C' लें और अपनी जरूरी डिटेल भरें
  • पासबुक के साथ भरा हुआ फॉर्म काउंटर पर जमा करें
  • नेट बैंकिंग या बैंक ऐप में लॉगिन करके PPF सेक्शन चुनकर'Withdrawal' ऑप्शन चुनें
  • विड्रॉल चुनकर जितनी रकम चाहिए, उतनी भरें और सबमिट करें

आपके काम की बात

इतना समझ लें कि आप कि कभी भी अलग अलग बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता नहीं खो सकते हैं. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो खुद का ही नुकसान कर लेंगे. इसलिए अगर कभी भी पीपीएफ को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो बैंक आदि के जरिए समाधान लें.

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