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Health Insuranc Claim: कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इस दौरान लोगों को अस्पताल नहीं मिले, अस्पताल मिलने के बाद भी कुछ लोगों का समय से इलाज नहीं हो पाया. इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे, जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस था लेकिन उन्हें उसका क्लेम नहीं मिला. अगर आपने भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, आप समय पर प्रीमियम अदा कर रहे हैं और इसके बाद भी आपको क्लेम नहीं मिला है तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आप कहां शिकायत दर्ज करा सकते हैं...
बता दें कि कोरोना के समय कई बीमा कंपनियों ने अपने ग्राहकों को हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था. कंपनियों ने अपने कस्टमर्स के क्लेम को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि वो घर पर रहकर भी ठीक हो सकते थे और उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं थी. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा भी हुआ है तो यहां जान लीजिए कि आप कहां शिकायत कर सकते हैं...
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किसी भी बीमा की रकम को 30 दिनों के अंदर दे दिया जाना चाहिए. अगर कंपनी आपका क्लेम देने से मना करती है तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. क्लेम रिजेक्ट होने पर आप लोकपाल (Ombudsman) को मामले की शिकायत कर सकते हैं. हाल ही में लोकपाल ने एक मामले को जायज ठहराते बताते हुए कहा था कि अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर के डायग्नोसिस के ऊपर टीपीए (Third Party Administration) के सवाल बेबुनियाद हैं.