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जीएसटी काउंसिल ने तमाम सुझावों पर मुहर लगाते हुए 12 और 28 फीसदी के स्लैब को खत्म कर दिया है. अब सिर्फ 5 फीसदी और 18 फीसदी के स्लैब ही रहेंगे. ये नए फैसले 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे. जीएसटी की दरें घटने से खाने-पीने की चीजों से लेकर दवाइयों और यहां तक कि छोटी कारें और इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्त हो जाएंगे. आइए जानते हैं क्या-क्या हो गया है सस्ता.
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