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देशभर के लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को GST से पूरी तरह मुक्त कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को हुई 56वीं GST काउंसिल की बैठक के बाद यह घोषणा की. पहले इन इंश्योरेंस पॉलिसीज पर 18% GST लगता था, लेकिन अब यह टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. सरकार का कहना है कि इस कदम से बीमा की पहुंच आम आदमी तक बढ़ेगी और पॉलिसी लेना ज्यादा सस्ता होगा.
सीतारमण ने बताया कि अब सभी तरह की इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज-चाहे वह टर्म लाइफ, ULIP (यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) या एंडॉवमेंट पॉलिसी हों-इन पर कोई GST नहीं लगेगा. इसके साथ ही इन पॉलिसीज के रीइंश्योरेंस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा.
इसी तरह, सभी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जिसमें फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज और सीनियर सिटीजन पॉलिसीज शामिल हैं, पर भी अब GST पूरी तरह से हट गया है. इसका मकसद बीमा को किफायती बनाना और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाना है.
वित्त मंत्री ने कहा, “ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं. रोजमर्रा की जरूरतों पर लगने वाले टैक्स का गहराई से अध्ययन कर इसे घटाया गया है. मजदूर-प्रधान इंडस्ट्री को भी राहत दी गई है. किसान, कृषि क्षेत्र और स्वास्थ्य सेक्टर को इन फैसलों का फायदा मिलेगा. अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है.”
पहले जब कोई भी व्यक्ति हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता था तो प्रीमियम के ऊपर 18% GST देना पड़ता था. इस कारण पॉलिसी महंगी पड़ती थी और लोग अक्सर इंश्योरेंस लेने से कतराते थे. लेकिन अब इस फैसले के बाद पॉलिसी प्रीमियम सीधे-सीधे सस्ता हो जाएगा, जिससे ज्यादा लोग हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की तरफ आकर्षित होंगे.
सरकार के इस कदम से इंश्योरेंस कंपनियों को भी फायदा होगा. टैक्स हटने से ज्यादा लोग बीमा लेने के लिए आगे आएंगे, जिससे देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन यानी कवरेज बढ़ेगा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस मार्केट को अगले कुछ सालों में कई गुना बढ़ा सकता है.
Q1. क्या हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर अब GST लगेगा?
नहीं, सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर से GST पूरी तरह हटा दिया है.
Q2. पहले इंश्योरेंस पर कितना GST लगता था?
पहले इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST लगता था.
Q3. क्या यह सुविधा सभी पॉलिसीज पर लागू होगी?
हां, यह सभी इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर लागू होगी.
Q4. क्या रीइंश्योरेंस पर भी टैक्स हटाया गया है?
हां, रीइंश्योरेंस सेवाओं पर भी अब GST नहीं लगेगा.
Q5. इस फैसले से क्या फायदा होगा?
इससे पॉलिसी प्रीमियम सस्ता होगा, इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ेगी और ज्यादा लोग बीमा खरीद पाएंगे.