GST Cut: सरकार का दिवाली गिफ्ट! सिर्फ इंश्‍योरेंस नहीं, अब इन चीजों पर भी लगेगा 0% (Zero) टैक्‍स, चेक करें लिस्‍ट

0% GST item List: दिवाली से पहले, जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी, छात्रों और मरीजों को एक बड़ा तोहफा दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं को जीरो (0%) टैक्स स्लैब में लाने का फैसला किया गया है. नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी. जीएसटी काउंसिल के ये फैसले सीधे तौर पर आम आदमी की जेब का बोझ कम करने वाले हैं.
GST Cut: सरकार का दिवाली गिफ्ट! सिर्फ इंश्‍योरेंस नहीं, अब इन चीजों पर भी लगेगा 0% (Zero) टैक्‍स, चेक करें लिस्‍ट

दिवाली और त्योहारी सीजन से ठीक पहले, केंद्र और राज्यों की सरकारों ने मिलकर आम आदमी, किसानों और छोटे कारोबारियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स स्लैब में ऐतिहासिक बदलावों को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत कई चीजों पर टैक्स की दरें कम की गई हैं, और कुछ को तो पूरी तरह से टैक्स-फ्री कर दिया गया है.

सरकार ने जीएसटी स्लैब की संख्या को कम करके इसे सिर्फ 5% और 18% तक सीमित किया गया है, जबकि 12% और 28% स्लैब को खत्म करने को मंजूरी दे दी है. वहीं तमाम चीजें ऐसी भी हैं जिन पर अब 0% (Zero) GST कर दिया है. इस लिस्‍ट में डेली की जरूरी चीजों से लेकर, स्वास्थ्य सेवाएं और खाद्य उत्पाद भी शामिल हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से देशभर में लागू हो जाएंगी. चलिए देखते हैं उन चीजों की पूरी लिस्ट, जिन पर अब आपको 0% यानी कोई भी GST नहीं देना पड़ेगा.

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इन चीजों पर भी अब 0% टैक्‍स

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खानपान की कुछ ऐसी चीजें जिन पर पहले 5% से 18% तक जीएसटी लगती थी, लेकिन अब अब जीरो जीएसटी वाली हो गई हैं.

  • रेडी टू ईट रोटी
  • रेडी टू ईट पराठा
  • सभी तरह के ब्रेड
  • पिज्जा
  • पनीर
  • यूएचटी दूध
  • छेना

शिक्षा से जुड़े सामान हुए टैक्‍स फ्री

जीएसटी की बैठक में एजुकेशन से जुड़े तमाम सामान को जीरो टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है, जिन पर अब तक 12 फीसदी की दर से टैक्स लागू था. ये है उनकी लिस्‍ट-

  • पेंसिल
  • कटर
  • रबर
  • नोटबुक
  • नक्शे-चार्ट
  • ग्लोब
  • वॉटर सर्वे चार्ट
  • एटलस
  • प्रैक्टिस बुक
  • ग्राफ बुक
  • लैबोरेटरी नोटबुक

जीवनरक्षक दवाएं और इंश्‍योरेंस पर जीएसटी खत्‍म

सरकार ने जीरो जीएसटी के दायरे में जीवनरक्षक दवाएं और इंश्‍योरेंस को भी शामिल किया है. काउंसिल की बैठक में 33 जीवन रक्षक दवाओं पर अब तक लागू 12 फीसदी जीएसटी को खत्म करते हुए इसे जीरो कर दिया गया है. इनमें तीन कैंसर की दवाइयां भी शामिल है. इनसे अब आम आदमी के लिए गंभीर रोगों का इलाज सस्‍ता होगा.

वहीं अब सभी तरह की इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज-चाहे वह टर्म लाइफ, ULIP (यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) या एंडॉवमेंट पॉलिसी हों-इन पर कोई GST नहीं लगेगा. इसके साथ ही इन पॉलिसीज के रीइंश्योरेंस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा. सभी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जिसमें फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज और सीनियर सिटीजन पॉलिसीज शामिल हैं, पर भी अब GST पूरी तरह से हट गया है. इसका मकसद बीमा को किफायती बनाना और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाना है.

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