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GST Reforms: सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायतों और सवालों को बेहतर तरीके से संभालने के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) में बड़ा बदलाव किया है. यह कदम हाल ही में लागू हुए जीएसटी रिफॉर्म्स 2025 के बाद उठाया गया है, जिन्हें 56वीं GST काउंसिल बैठक में मंजूरी दी गई थी.
22 सितंबर 2025 से लागू नए GST चार्जेज, रेट्स और छूटों के बाद उपभोक्ताओं की संभावित शिकायतों और सवालों को देखते हुए INGRAM पोर्टल पर एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है.
इस नई कैटेगरी के तहत ये प्रमुख सेक्टर शामिल हैं-
ऑटोमोबाइल्स
बैंकिंग
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स
ई-कॉमर्स
FMCG
और अन्य सेवाएं जिनमें जीएसटी से संबंधित शिकायतें दर्ज की जाएंगी.
सरकार की यह पहल उपभोक्ताओं को टैक्स से जुड़ी पारदर्शिता और सुरक्षा देने के लिए की गई है, ताकि कोई भी कंपनी या दुकानदार नियमों का उल्लंघन न कर सके.
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पिछले कुछ वर्षों में, NCH प्राइवेट कंपनियों, नियामकों, लोकपाल और सरकारी एजेंसियों सहित 1,142 कन्वर्जेंस भागीदारों के साथ सहयोग से एक मजबूत इकोसिस्टम के रूप में विकसित हुआ है, जिससे केंद्रीकृत और जल्द शिकायत समाधान संभव हुआ है.
NCH को दिसंबर 2015 में जहां केवल 12,553 कॉल्स आती थीं, वहीं दिसंबर 2024 में बढ़कर 1,55,138 कॉल्स हो गई. इसी प्रकार, प्रति माह दर्ज होने वाली शिकायतों की औसत संख्या 2017 में 37,062 से बढ़कर 2025 में 1,70,585 हो गई है. डिजिटल माध्यमों की शुरुआत के साथ, हेल्पलाइन पर लगभग 65% उपभोक्ता शिकायतें ऑनलाइन और डिजिटल माध्यमों से दर्ज की जाती हैं.
Q1. यह नया बदलाव क्यों किया गया है?
उपभोक्ताओं को इन नए टैक्स नियमों को लेकर सवाल और शिकायतें हो सकती हैं.
Q2. यह सुविधा कब से शुरू होगी?
यह नई सुविधा 22 सितंबर 2025 से लागू होगी, जिस दिन से नए GST नियम भी लागू होंगे.
Q3. शिकायत कहां और कैसे करें?
आप INGRAM पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं.
Q4. किन-किन कैटेगरी में शिकायत की जा सकती है?
नई GST कैटेगरी में ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ई-कॉमर्स, FMCG सेक्टर्स में शिकायत कर सकते हैं.
Q5. उपभोक्ता किन मामलों में शिकायत कर सकता है?
बिल में गलत टैक्स जोड़ने पर, GST छूट के बावजूद टैक्स वसूलने पर आदि.
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