GST भरने वालों के लिए बड़ी खबर! 1 जुलाई से नहीं कर पाएंगे ये बदलाव, जानें क्या हैं नए नियम
GST को पूरे 8 साल हो गए हैं. इस खास मौके पर केंद्र सरकार ने GST पखवाड़ा नाम से एक अभियान शुरू किया है. साथ ह रिटर्न भरने के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है. जानिए क्या पखवाड़ा और नए बदलाव.
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06:58 PM IST
देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST को लागू हुए 8 साल पूरे होने वाले हैं. इस खास मौके पर केंद्र सरकार ने 'GST पखवाड़ा' नाम से एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जो 16 जून से 30 जून तक चलेगा. इस अभियान का मकसद कारोबारियों और आम लोगों को GST के बारे में जागरूक करना और उनकी समस्याओं को हल करना है. लेकिन इस जश्न के साथ--साथ GST रिटर्न भरने के नियमों में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.
क्या है 'GST पखवाड़ा'? आपको क्या मिलेगा फायदा?
1 जुलाई, 2017 को देश में 'एक देश, एक टैक्स' के नारे के साथ GST लागू किया गया था. अब इसके 8 साल पूरे होने पर सरकार यह पखवाड़ा (15 दिन का अभियान) मना रही है.
हेल्पडेस्क की स्थापना: पूरे देश में केंद्रीय GST (CGST) दफ्तरों में हेल्पडेस्क बनाए गए हैं. अगर आपको GST से जुड़ी कोई भी समस्या है या कुछ जानना है, तो आप यहां मदद ले सकते हैं.
जागरूकता अभियान: इस दौरान सरकार GST के फायदों और नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करेगी.
यहां देखें Video: 1 July से बदल जाएंगे GST Filing के ये नियम!
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अब नहीं होगी गलती की गुंजाइश!
GST नेटवर्क (GSTN) ने रिटर्न भरने की प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जो जुलाई 2025 से लागू होगा.
अब एडिट नहीं होगा GSTR-3B फॉर्म: अब तक कारोबारी अपने मासिक GST भुगतान फॉर्म (GSTR-3B) को भरने के बाद भी उसमें कुछ बदलाव (एडिट) कर सकते थे. लेकिन जुलाई 2025 से ये सुविधा खत्म हो जाएगी.
ऑटो-फिल होगा फॉर्म: अब यह फॉर्म आपके बिक्री के डेटा (GSTR-1) से अपने आप भर जाएगा. आप इसमें कोई मैन्युअल बदलाव नहीं कर पाएंगे.
पहले ही करना होगा सुधार: अगर आपको कोई सुधार करना है, तो आपको उसे GSTR-1A फॉर्म के जरिए पहले ही करना होगा. GSTR-3B फाइल होने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा.
As part of the celebrations of #8YearsOfGST on 1st July 2025, all the CGST Commissionerates across States have set up Helpdesks to fast track and resolve any queries on GST at the GST Pakhwada from 16th-30th June 2025 👇 https://t.co/szGSkOmmFK
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 16, 2025
क्यों किया गया यह बदलाव?
सरकार का कहना है कि यह कदम GST रिटर्न में सटीकता लाने और टैक्स चोरी (राजस्व लीकेज) को रोकने के लिए उठाया गया है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि कारोबारी सही जानकारी ही दर्ज करें.
रिटर्न भरने की नई समय-सीमा भी हुई तयइसके अलावा, रिटर्न भरने के लिए एक सख्त समय-सीमा भी लागू की जा रही है.
3 साल की डेडलाइन: जुलाई 2025 से, कोई भी कारोबारी किसी भी GST रिटर्न को उसकी नियत तारीख (due date) के 3 साल बाद फाइल नहीं कर पाएगा.
सभी रिटर्न पर लागू: यह नियम GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-9 समेत सभी तरह के GST रिटर्न पर लागू होगा.
सरकार की सलाह: पुराने रिटर्न जल्द भरें
टैक्स विभाग (CBIC) ने सभी कारोबारियों को सलाह दी है कि वे अपने पुराने रिकॉर्ड्स की जांच कर लें और अगर कोई भी रिटर्न भरना बाकी है, तो उसे नए नियम लागू होने से पहले जल्द से जल्द भर दें. ऐसा न करने पर आप स्थायी रूप से लॉक आउट हो सकते हैं और पुराना रिटर्न कभी फाइल नहीं कर पाएंगे.
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06:58 PM IST