PF खाते से 1 बार ही निकाल सकते हैं रकम? जानिए क्‍या हैं निकासी के नियम

सरकारी कर्मचारी क्‍या अपने गृह जिले और ऑफिस वाले शहर में अलग-अलग मकान खरीद सकते हैं. क्‍या मकान खरीदने के लिए वे अपने GPF खाते से कई बार विड्राल कर सकते हैं?
PF खाते से 1 बार ही निकाल सकते हैं रकम? जानिए क्‍या हैं निकासी के नियम

क्‍या सरकार GPF का एडवांस या विड्राल नियम बदलने जा रही है. (Dna)

सरकारी कर्मचारी क्‍या अपने गृह जिले और ऑफिस वाले शहर में अलग-अलग मकान खरीद सकते हैं. क्‍या मकान खरीदने के लिए वे अपने GPF खाते से कई बार विड्राल कर सकते हैं? क्‍या सरकार GPF का एडवांस या विड्राल नियम बदलने जा रही है. लोकसभा में कार्मिक राज्‍य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने GPF निकासी नियम में कोई चेंज नहीं करने जा रही है. अब भी 1960 के GPF (सेंट्रल सर्विसे) रूल्‍स पर ही अमल किया जा रहा है.

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि GPF रूल्‍स के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने GPF खाते में जमा रकम का 90 फीसदी तक विड्राल कर सकता है. इतनी रकम उसे मकान, जमीन या फ्लैट खरीदने के लिए मिलेगी. वह भी सिर्फ 1 बार. यानि सरकारी कर्मचारी दोबारा मकान खरीदने के लिए GPF खाते से निकासी नहीं कर सकते.

डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी साफ किया कि सरकार GPF खाते में कोई बदलाव नहीं किया है और न ही ऐसा करने की योजना है.

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सरकार ने बीते दिनों GPF ब्याज दर में बदलाव किया है. जुलाई से सितंबर के लिए GPF पर ब्याज दर 7.9 फीसदी रहेगी. केंद्र सरकार ने पिछली तिमाही में GPF पर ब्याज दर 8 प्रतिशत रखी थी. GPF की ब्याज दरें सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रेलवे और रक्षा बलों के प्रोविडेंट फंड पर लागू होती हैं.

कितने प्रकार के GPF खाते हैं?
-GPF (सेंट्रल सर्विसेज)-General Provident Fund (Central Services)
-कंट्रीब्यूटरी PF (इंडिया)
-ऑल इंडिया सर्विसेज PF-All India Services Provident Fund
-स्टेट रेलवे PF-State Railway Provident Fund
-जनरल PF (डिफेंस सर्विसेज)-General Provident Fund (Defence Services)
-इंडियन ऑर्डनेंस डिपार्टमेंट PF-Indian Ordnance Department Provident Fund
-इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज वर्कमैन PF-Indian Ordnance Factories Workmen’s Provident Fund
-इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्कमैन PF-Indian Naval Dockyard Workmen’s Provident Fund
-डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स PF-Defence Services Officers Provident Fund
-आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल PF-Armed Forces Personnel Provident Fund

इनकम टैक्स में कितना फायदा?
PF खाते में कर्मचारी जो योगदान करते हैं, उसमें इनकम टैक्‍स की धारा 80(C) के तहत सिर्फ डेढ़ रुपए टैक्‍स फ्री हैं. यह नियम सभी तरह के PF खाते पर लागू होता है.

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