बुढ़ापे का सहारा है यह PF खाता, मेंबर बनने पर मिलते हैं ढेरों फायदे
केंद्र सरकार के अधीन 3 PF खाते-EPF, PPF और GPF आते हैं. GPF यानि जनरल प्रॉविडेंट फंड सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है. यह एक तरह की रिटायरमेंट प्लानिंग है.
सरकारी कर्मचारी जरूरत पड़ने पर GPF खाते से निश्चित राशि निकाल सकता है. (Dna)
सरकारी कर्मचारी जरूरत पड़ने पर GPF खाते से निश्चित राशि निकाल सकता है. (Dna)
केंद्र सरकार के अधीन 3 PF खाते-EPF, PPF और GPF आते हैं. GPF यानि जनरल प्रॉविडेंट फंड सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है. यह एक तरह की रिटायरमेंट प्लानिंग है. क्योंकि इसकी रकम कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है. सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का 15 फीसदी तक GPF खाते में योगदान कर सकते हैं. इस खाते की खास बात है 'एडवांस' फीचर. यानि सरकारी कर्मचारी जरूरत पड़ने पर GPF खाते से निश्चित राशि निकाल सकता है और बाद में उसे मंथली जमा कर सकता है. इस पर कोई ब्याज भी नहीं लगता.
GPF खाते का ब्याज 7.9 फीसदी
टैक्स एक्सपर्ट अनिल के. श्रीवास्तव के मुताबिक सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय GPF खाते में जमा रकम का निश्चित हिस्सा मिल जाता है. उनके पास कुछ राशि पेंशन में देने का भी विकल्प होता है. जो उन्हें हर माह पेंशन के रूप में मिलती है. मौजूदा समय में केंद्र सरकार ने GPF खाते का ब्याज 7.9 फीसदी कर दिया है.
नॉमिनी का विकल्प
कर्मचारी GPF खाता खोलते वक्त परिवार के सदस्य को नॉमिनी (Nominee) बना सकता है. इससे खाताधारक के साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो GPF खाते की राशि नॉमिनी को मिल जाती है.
कितने प्रकार के GPF खाते हैं?
-GPF (सेंट्रल सर्विसेज)-General Provident Fund (Central Services)
-कंट्रीब्यूटरी PF (इंडिया)
-ऑल इंडिया सर्विसेज PF-All India Services Provident Fund
-स्टेट रेलवे PF-State Railway Provident Fund
-जनरल PF (डिफेंस सर्विसेज)-General Provident Fund (Defence Services)
-इंडियन ऑर्डनेंस डिपार्टमेंट PF-Indian Ordnance Department Provident Fund
-इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज वर्कमैन PF-Indian Ordnance Factories Workmen’s Provident Fund
-इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्कमैन PF-Indian Naval Dockyard Workmen’s Provident Fund
-डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स PF-Defence Services Officers Provident Fund
-आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल PF-Armed Forces Personnel Provident Fund
इनकम टैक्स में कितना फायदा?
PF खाते में कर्मचारी जो योगदान करते हैं, उसमें इनकम टैक्स की धारा 80(C) के तहत सिर्फ डेढ़ रुपए टैक्स फ्री हैं. यह नियम सभी तरह के PF खाते पर लागू होता है.
01:43 PM IST