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Gold Rules 2025: विदेश से भारत लौट रहे हैं और सोच रहे हैं थोड़ा सोना साथ ले आएं? तो ये खबर आपके काम की है. एयरपोर्ट पर कस्टम वालों से फजीहत नहीं चाहिए, तो पहले ही जान लीजिए कि आखिर भारत में कितना सोना बिना टैक्स और झंझट के ला सकते हैं. हर साल हजारों भारतीय विदेश से लौटते वक्त सोना लेकर आते हैं, खासकर दुबई, सिंगापुर या सऊदी अरब से.
लेकिन बहुत से लोगों को असली नियम पता नहीं होते और नतीजा- एयरपोर्ट पर कस्टम वालों की पूछताछ, फाइन और कभी-कभी तो सोना जब्त तक. तो चलिए आपको सीधा, आसान और काम की जानकारी देते हैं कि कितना सोना ला सकते हैं, किसे छूट है, किसे नहीं, और अगर गलती हो गई तो क्या होगा.
अगर आप पुरुष यात्री हैं तो आप 20 ग्राम तक सोना बिना टैक्स के ला सकते हैं, लेकिन उसकी कुल कीमत ₹50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. और अगर आप महिला यात्री हैं तो आपको ज्यादा छूट मिलती है. 40 ग्राम तक सोना और ₹1,00,000 तक की कीमत वाले आभूषण आप बिना किसी कस्टम ड्यूटी के भारत ला सकती हैं. ध्यान रहे, ये छूट सिर्फ ज्वेलरी (यानी पहने जाने वाले आभूषण) पर मिलती है, गोल्ड बार, सिक्के या बुलियन पर नहीं.
अगर आप लंबे समय से विदेश में रह रहे हैं यानी छह महीने से ज़्यादा बाहर रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ी राहत है. आप चाहें तो 1 किलो तक सोना भारत ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है. ड्यूटी रेट समय-समय पर बदलता रहता है, लेकिन कुल मिलाकर ये 10 से 15 प्रतिशत के बीच होता है. इसलिए अगर आप NRI हैं और ज्यादा सोना लाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले से नियम पढ़ लें या एयरपोर्ट पर घोषणा कर दें.
यह सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है. बहुत से लोग मानते हैं कि "20 ग्राम तक सोना फ्री है", तो वो बार या सिक्के लेकर आ जाते हैं. जबकि हकीकत ये है कि बार और सिक्के पर कोई ड्यूटी-फ्री छूट नहीं होती. कस्टम अधिकारी ऐसे सोने को जब्त कर सकते हैं और आपको टैक्स के अलावा पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है. इसलिए बार या सिक्के लाने से पहले पूरी जानकारी ले लें.
अगर आपने नियमों से ज़्यादा सोना लाया और कस्टम पर डिक्लेयर नहीं किया, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है. कई यात्रियों के मामले सामने आए हैं जिनका सोना एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया गया, उन पर भारी जुर्माना लगा और कुछ मामलों में कानूनी केस भी बने. कस्टम अधिकारी बहुत सतर्क रहते हैं- एक्स-रे स्कैनर से लेकर रैंडम बैगेज चेक तक सब होता है. इसलिए चुपके से लाने की कोशिश बिल्कुल न करें.
अगर आप विदेश से सोना ला रहे हैं तो कुछ दस्तावेज़ जरूर साथ रखें, ताकि एयरपोर्ट पर आपकी बात साफ हो सके.
⦁ खरीद की रसीद या बिल
⦁ शुद्धता (purity) का सर्टिफिकेट
⦁ पासपोर्ट और विदेश में रहने का प्रूफ (अगर NRI हैं)
इन डॉक्यूमेंट्स से आप साबित कर पाएंगे कि सोना खरीदा गया है, चोरी का नहीं. इससे जांच के दौरान आपका बहुत समय और टेंशन बचेगा.
अगर आपको झंझट नहीं चाहिए, तो बस ये कुछ आसान बातें याद रखें. अगर सोना सीमा के भीतर है, तो भी बिल साथ रखें. ज्यादा है तो सीधा कस्टम काउंटर पर जाकर डिक्लेयर करें. ड्यूटी भर दी तो कोई परेशानी नहीं होगी और सबसे जरूरी बात कि छिपाने या झूठ बोलने की कोशिश न करें. थोड़ी समझदारी से आप न सिर्फ एयरपोर्ट पर बच सकते हैं, बल्कि अपने सोने को भी बिना किसी डर के घर ले जा सकते हैं.
FAQs
1. पुरुष बिना टैक्स के कितना सोना ला सकते हैं?
पुरुष 20 ग्राम तक और ₹50,000 तक की वैल्यू का सोना बिना ड्यूटी के ला सकते हैं.
2. महिलाओं को कितनी छूट मिलती है?
महिलाओं को 40 ग्राम तक और ₹1 लाख तक की ड्यूटी-फ्री छूट मिलती है.
3. क्या बार या सिक्के पर भी छूट मिलती है?
नहीं. बार या सिक्कों पर छूट नहीं होती, उन पर पूरा टैक्स देना पड़ता है.
4. अगर मैं 6 महीने से बाहर रह रहा हूँ तो क्या अलग नियम हैं?
हाँ, ऐसे यात्री 1 किलो तक सोना ला सकते हैं लेकिन कस्टम ड्यूटी लगती है.
5. अगर मैंने ज्यादा सोना नहीं बताया तो क्या होगा?
कस्टम उसे जब्त कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है और केस भी दर्ज हो सकता है.
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