वित्त मंत्रालय ने दी खुशखबरी, इस शर्त को पूरा करने वाली प्रॉपर्टी खरीदने पर नहीं देना पड़ेगा GST
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरी तरह तैयार हो चुकी है, और जिसे संबंधित अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, उसे खरीदने पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा.
कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल कर चुकी प्रॉपर्टी खरीदने पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा (फाइल फोटो).
कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल कर चुकी प्रॉपर्टी खरीदने पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा (फाइल फोटो).
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरी तरह तैयार हो चुकी है, और जिसे संबंधित अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, उसे खरीदने पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा. हालांकि निर्माणाधीन प्रॉपर्टी या ऐसी प्रॉपर्टी जो तैयार तो हो चुकी है, लेकिन उसे अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उसे खरीदने पर जीएसटी देना पड़ेगा. मंत्रलाय ने शनिवार को एक विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी.
मंत्रालय ने बिल्डर्स से कहा है कि जीएसटी की दर में कमी का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं. मंत्रालय ने कहा है, 'अगर किसी कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग और रेडी-टू-मूव फ्लैट की बिक्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद होती है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा.'
ग्राहकों को मिले फायदा
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मंत्रालय ने कहा, 'जीएसटी निर्माणाधीन प्रॉपर्टी पर लागू होगा या उस प्रॉपर्टी पर लगेगा जो रेडी-टू-मूव है, लेकिन बिक्री के समय तक उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है.' मंत्रालय ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसी अन्य राज्य सरकार की आवासीय योजना पर 8 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जिसे बिल्डर्स द्वारा समायोजित कराया जा सकता है.
मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी लागू होने के कारण हाउसिंग प्रोजेक्ट की कीमत नहीं बढ़ी है. जिन मामलों में कर की दर घटी है, वहां बिल्डर्स को उसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना चाहिए.
07:32 PM IST