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पुराने टैक्स के मामलों को निपटाने के लिए सरकार लाई ये स्कीम (फाइल फोटो)
वित्त मंत्रालय ने ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है जिनके पुराने टैक्स के मामले लटके पड़े हैं. मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के पुराने मामलों को कम करने के लिए एक खास स्कीम चलाई जाएगी.
31 दिसम्बर तक चलेगी स्कीम
ये स्कीम 1 सितम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगी. इस स्कीम के तहत सभी तरह के टैक्स के मामलों को निपटाया जाएगा. वहीं यदि किसी करदाता पर ब्याज या जुर्माना बन रहा होगा तो उसमें छूट भी दी जा सकती है.
इस तरह के मामलों को सुलझाया जाएगा
इस स्कीम के तहत मुख्य रूप से सर्विस टैक्स, और एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स विवादों को सुलझाया जाएगा. टैक्स विवाद निपटाने के लिए घोषित की गई इस नई स्कीम के 2 हिस्से होंगे. स्कीम के पहले हिस्से में विवाद को खत्म किया जाएगा वहीं दूसरे हिस्से में माफी योजना होगी. ये स्कीम 1 सितंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगी.
मिल सकती है इतनी छूट
इस स्कीम के तहत 50 लाख तक के टैक्स पर 70 फीसदी, 50 लाख से ज्यादा के टैक्स पर 50 फीसदी, 50 लाख तक देनदारी, अपील वापसी पर 60 फीसदी और 50 लाख से ज्यादा टैक्स, अपील वापसी पर 40 फीसदी तक छूट दी जा सकती है.