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नकर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए पीएफ का पैसा केवल एक सेविंग्स ही नहीं, बल्कि बुढ़ापे का सहारा होता है.लेकिन अक्सर लोग नौकरी बदलने या छोड़ने के बाद अपना पीएफ निकालना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है.तो अगर आप भी अपने पीएफ खाते का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी हथियार यानी ऑप्शन होता है Form-19. तो समझते हैं कि आखिर Form-19 का पूरा खेल क्या होता है और यह कैसे आपके बैंक खाते में मोटी रकम पहुंचा सकता है.
EPFO के रूल्स के अनुसार, Form-19 एक 'फाइनल सेटलमेंट' फॉर्म है. कोई कर्मचारी अपनी नौकरी पूरी तरह छोड़ देता है और वह अपने पीएफ फंड को नई कंपनी में ट्रांसफर करने के बजाय निकालना चाहता है, तब इस फॉर्म की जरूरत पड़ती है.असल में यह फॉर्म केवल पीएफ योगदान (कर्मचारी और कंपनी का हिस्सा) निकालने के लिए होता है. पेंशन का पैसा निकालने के लिए इसके साथ Form-10C भरना जरूरी होता है.
पीएफ निकालने में सबसे बड़ा पेंच TDS (Tax Deducted at Source) का होता है .
5 साल का रूल: यदि आपकी कुल सर्विस 5 साल से कम है और आप ₹50,000 से ज्यादा निकाल रहे हैं, तो करीब 10% TDS कटेगा.
पैन कार्ड का चक्कर: अगर आपका पैन (PAN) अपडेट नहीं है, तो यह टैक्स सीधे करीब 30% तक हो सकता है.
बचाव का रास्ता: अगर आपकी कुल सालाना आय टैक्स फ्री सीमा के अंदर है, तो Form-19 के साथ Form-15G/15H जरूर जमा करें. इससे आपका एक भी रुपया टैक्स में नहीं कट सकता है.
बहुत लोग सोचते हैं कि PF का पैसा रिटायरमेंट के बाद अपने आप बढ़ता रहेगा. लेकिन EPFO के नियम साफ कहते हैं कि 55 साल के बाद और रिटायरमेंट के 3 साल बाद ब्याज बंद हो सकता है.तो इसलिए आज ही अपना EPF बैलेंस चेक करें और जरूरत हो तो Form-19 भरें.
एक बात आव हमेशा याद रखें कि सही समय पर लिया गया फैसला ही आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखता है.असल में PF को यूं ही इनएक्टिव न छोड़ें, वरना ब्याज का नुकसान हो सकता है.(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
FAQs
1. Form-19 क्या है?
यह EPFO का फाइनल सेटलमेंट फॉर्म है, जिससे कर्मचारी अपना पूरा PF (कर्मचारी + नियोक्ता अंशदान) निकाल सकता है
2. Form-19 कब भर सकते हैं?
नौकरी छोड़ने के कम से कम 60 दिन बाद या 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर
3. क्या पेंशन के लिए भी यही फॉर्म है?
नहीं, पेंशन राशि निकालने के लिए Form-10C अलग से भरना होता है
4. PF निकालने पर TDS कब कटता है?
अगर 5 साल से कम सेवा है और ₹50,000 से ज्यादा निकासी है, तो 10% TDS कट सकता है
5. ऑनलाइन क्लेम कैसे करें?
UAN पोर्टल पर लॉगिन कर ‘Online Services’ में जाकर Form-19 चुनें, बैंक वेरिफाई करें और OTP से सबमिट करें
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