EPFO: नौकरी छोड़ने पर बेकार न छोड़ें PF खाता, समझें Form-19 क्या है, फुल सेटलमेंट में कैसे आएगा काम, नहीं तो बंद होगा ब्याज!

नौकरी छोड़ी या रिटायर हुए? PF का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए Form-19 जरूरी है.तो जानिए कब भरें, कैसे ऑनलाइन क्लेम करें, TDS के नियम क्या हैं और बिना टैक्स कटे पैसा सीधे बैंक खाते में कैसे पाएं.
EPFO: नौकरी छोड़ने पर बेकार न छोड़ें PF खाता, समझें Form-19 क्या है, फुल सेटलमेंट में कैसे आएगा काम, नहीं तो बंद होगा ब्याज!

नकर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए पीएफ का पैसा केवल एक सेविंग्स ही नहीं, बल्कि बुढ़ापे का सहारा होता है.लेकिन अक्सर लोग नौकरी बदलने या छोड़ने के बाद अपना पीएफ निकालना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है.तो अगर आप भी अपने पीएफ खाते का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी हथियार यानी ऑप्शन होता है Form-19. तो समझते हैं कि आखिर Form-19 का पूरा खेल क्या होता है और यह कैसे आपके बैंक खाते में मोटी रकम पहुंचा सकता है.

सवाल: क्या है Form-19 ?

EPFO के रूल्स के अनुसार, Form-19 एक 'फाइनल सेटलमेंट' फॉर्म है. कोई कर्मचारी अपनी नौकरी पूरी तरह छोड़ देता है और वह अपने पीएफ फंड को नई कंपनी में ट्रांसफर करने के बजाय निकालना चाहता है, तब इस फॉर्म की जरूरत पड़ती है.असल में यह फॉर्म केवल पीएफ योगदान (कर्मचारी और कंपनी का हिस्सा) निकालने के लिए होता है. पेंशन का पैसा निकालने के लिए इसके साथ Form-10C भरना जरूरी होता है.

Add Zee Business as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: EPF Tax Rule: ₹2.5 लाख से ज्यादा जमा करने वालों के लिए नियम, PF का पैसा दो हिस्सों में बंटा, जानें आपकी टेक-होम सैलरी पर असर

सवाल: कब और कौन भर सकता है यह फॉर्म?

  • Form-19 भरने के लिए EPFO ने कुछ सख्त शर्तें रखी हैं
  • नौकरी छोड़ने के कम से कम 60 दिन बाद ही आप यह फॉर्म भर सकते हैं.

सवाल: ऑनलाइन Form-19 क्यों जरूरी है?

  • अगर आपने रिटायरमेंट के बाद Form-19 नहीं भरा, तो आपका पैसा खाते में पड़ा रहेगा.
  • 3 साल बाद ब्याज बंद हो सकता है.
  • फ्यूचर में क्लेम प्रोसेस काफी कठिन हो सकता है.
  • ऑनलाइन फॉर्म भरने से पैसा सीधे आपके वेरिफाइड बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है.EPFO

सवाल: ऑनलाइन Form-19 कैसे भरें?

  • UAN पोर्टल पर लॉगिन करें
  • ‘Online Services’ में जाकर ‘Claim (Form-19)’ चुनें
  • बैंक अकाउंट वेरिफाई करें
  • OTP से सत्यापन करें
  • क्लेम सबमिट करें
  • अगर KYC (आधार, पैन, बैंक) वेरिफाइड है, तो क्लेम प्रोसेस आमतौर पर तेजी से पूरा हो सकता है.

सवाल: किन बातों का रखें ध्यान?

  • UAN एक्टिव हो
  • आधार और बैंक KYC अपडेट हो
  • Exit Date अपडेट हो
  • मोबाइल नंबर चालू हो
  • अगर ये सब सही होता है, तो फिर ऑनलाइन क्लेम आसान रहता है.
  • आपके Employer द्वारा पोर्टल पर आपकी नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट होनी चाहिए

Form-19 का 'टैक्स वाला खेल': कहीं कट न जाए भारी पैसा

पीएफ निकालने में सबसे बड़ा पेंच TDS (Tax Deducted at Source) का होता है .

5 साल का रूल: यदि आपकी कुल सर्विस 5 साल से कम है और आप ₹50,000 से ज्यादा निकाल रहे हैं, तो करीब 10% TDS कटेगा.

पैन कार्ड का चक्कर: अगर आपका पैन (PAN) अपडेट नहीं है, तो यह टैक्स सीधे करीब 30% तक हो सकता है.

बचाव का रास्ता: अगर आपकी कुल सालाना आय टैक्स फ्री सीमा के अंदर है, तो Form-19 के साथ Form-15G/15H जरूर जमा करें. इससे आपका एक भी रुपया टैक्स में नहीं कट सकता है.

सवाल: पीएफ ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका

  • अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आप UAN पोर्टल पर जाकर
  • Online Services में क्लेम फॉर्म चुनें और बैंक अकाउंट वेरिफाई करें.
  • 'Only PF Withdrawal (Form-19)' ऑप्शन चुनें.
  • आधार OTP के जरिए आवेदन सबमिट करें.
  • आमतौर पर 7 से 15 दिनों में पैसा आपके खाते में आ जाता है.EPFO

PF केवल जमा नहीं, समय पर विड्रॉल भी जरूरी

बहुत लोग सोचते हैं कि PF का पैसा रिटायरमेंट के बाद अपने आप बढ़ता रहेगा. लेकिन EPFO के नियम साफ कहते हैं कि 55 साल के बाद और रिटायरमेंट के 3 साल बाद ब्याज बंद हो सकता है.तो इसलिए आज ही अपना EPF बैलेंस चेक करें और जरूरत हो तो Form-19 भरें.

एक बात आव हमेशा याद रखें कि सही समय पर लिया गया फैसला ही आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखता है.असल में PF को यूं ही इनएक्टिव न छोड़ें, वरना ब्याज का नुकसान हो सकता है.(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)

FAQs

1. Form-19 क्या है?
यह EPFO का फाइनल सेटलमेंट फॉर्म है, जिससे कर्मचारी अपना पूरा PF (कर्मचारी + नियोक्ता अंशदान) निकाल सकता है

2. Form-19 कब भर सकते हैं?
नौकरी छोड़ने के कम से कम 60 दिन बाद या 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर

3. क्या पेंशन के लिए भी यही फॉर्म है?
नहीं, पेंशन राशि निकालने के लिए Form-10C अलग से भरना होता है

4. PF निकालने पर TDS कब कटता है?
अगर 5 साल से कम सेवा है और ₹50,000 से ज्यादा निकासी है, तो 10% TDS कट सकता है

5. ऑनलाइन क्लेम कैसे करें?
UAN पोर्टल पर लॉगिन कर ‘Online Services’ में जाकर Form-19 चुनें, बैंक वेरिफाई करें और OTP से सबमिट करें

(ताजा खबरों के लिए आप हमारे WhatsApp Channel को सब्सक्राइब जरूर करें)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6