कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा बनाए गए नियमों के तहत कर्मचारी भविष्य निधि (PF) खाते से पैसे निकालने के कई प्रावधान हैं. यह राशि आपके कठिन समय में मददगार साबित हो सकती है. आइए समझते हैं कि किन परिस्थितियों में आप अपने पीएफ खाते से कितनी रकम निकाल सकते हैं.
1/5अगर कोई कर्मचारी एक महीने से अधिक समय तक नौकरी से दूर है, तो वह अपने पीएफ खाते से 75% राशि निकाल सकता है.
2/5यदि किसी कंपनी या फैक्ट्री का संचालन छह महीने के लिए बंद हो जाता है, तो कर्मचारी अपनी पूरी पीएफ राशि निकाल सकता है. हालांकि, जब कंपनी फिर से शुरू होती है, तो निकाली गई राशि 36 किस्तों में वापस करनी होती है.
3/5नौकरी से निकाले जाने की स्थिति में कर्मचारी अपने पीएफ खाते से 50% राशि निकाल सकता है. हालांकि उसे अप्लाई करते वक्त नौकरी ना होने का प्रुफ देना होता है.
4/5यदि किसी आपात स्थिति में कंपनी का संचालन 15 दिनों से अधिक समय तक बंद रहता है, तो कर्मचारी अपनी पीएफ खाते में जमा 100% राशि निकाल सकता है.
5/5रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी के पास दो विकल्प होते हैं. पहला, वह अपने पीएफ खाते की पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकता है. दूसरा विकल्प, मासिक पेंशन (ईपीएस) का होता है, जिसके तहत हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलती है.