PF Withdrawal Rules 2026: पीएफ निकालते समय TDS से बचना चाहते हैं? जानिए 5 साल का नियम, ₹50,000 की लिमिट और Form 15G/15H भरने का सही तरीका. अगर पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो कट सकता है 20% टैक्स,अपनी मेहनत की कमाई बचाने के लिए ये टिप्स जरूर पढ़ें.
1/8अक्सर जब हम पीएफ (PF) का पैसा निकालने की सोचते हैं, तो मन में लड्डू फूटते हैं कि एक मोटा फंड हाथ में आएगा, लेकिन ठहरिए! अगर आपने बिना तैयारी के 'विड्रॉल' बटन दबा दिया, तो ईपीएफओ (EPFO) आपकी मेहनत की कमाई पर टैक्स की कैंची चला सकता है.असल में बहुत से लोग इस बात से अनजान होते हैं कि पीएफ निकालने पर भी टीडीएस कटता है. लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर आप 3 सुनहरे नियमों को समझ लें, तो आपकी एक भी पैसा टैक्स में नहीं कटेगी.
2/8पीएफ का पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री तभी होता है जब आपने कम से कम 5 साल तक लगातार नौकरी की हो.यहां लगातार' का मतलब है कि अगर आपने नौकरी बदली भी है, तो पुराना पीएफ नए खाते में ट्रांसफर किया हो. अगर आप 5 साल की सर्विस पूरी होने से पहले ही पैसा निकालते हैं, तो इसे आपकी 'टैक्सेबल इनकम' माना जाता है. तो इसलिए, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी न हो, तो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने का इंतज़ार करना ही समझदारी है.
3/8हर पीएफ निकासी पर टैक्स नहीं कटता. असल में सरकार ने इसके लिए ₹50,000 की एक सीमा तय की है. तो अगर आप अपने पीएफ खाते से ₹50,000 से कम की रकम निकाल रहे हैं, तो आपको टीडीएस की चिंता करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जैसे ही यह आंकड़ा ₹50,000 को पार करता है और आपकी सर्विस 5 साल से कम होती है, तो आयकर विभाग एक्टिव हो जाता है और ईपीएफओ को टैक्स काटने का निर्देश मिल जाता है.
4/8अगर आप 5 साल से पहले पैसा निकाल रहे हैं और रकम ₹50,000 से ज्यादा है, तो भी आप टैक्स बचा सकते हैं.असल में इसके लिए आपको Form 15G (60 साल से कम वालों के लिए) या Form 15H (सीनियर सिटीजन के लिए) भरना होगा. यह एक तरह की स्व-घोषणा है जिसमें आप कहते हैं कि आपकी कुल सालाना आय टैक्स की सीमा से कम है. ऑनलाइन पीएफ क्लेम करते समय इस फॉर्म को अपलोड करना न भूलें, वरना सीधे 10% टैक्स कट जाएगा.
5/8सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब उनका पैन कार्ड यूएएन से लिंक नहीं होता.तो अगर आपका पैन अपडेट नहीं है और आप भारी-भरकम राशि निकाल रहे हैं, तो टीडीएस की दर 10% से बढ़कर सीधे 20% हो सकती है. यानी कि अगर ₹1 लाख निकाल रहे हैं, तो करीब ₹20,000 सीधे सरकार के पास चले जाएंगे.तो फिर इसलिए क्लेम सबमिट करने से पहले अपनी 'KYC' प्रोफाइल में जाकर पैन कार्ड का स्टेटस जरूर चेक कर लें.
6/8आजकल लोग हर 2-3 साल में नौकरी बदलते हैं और हर बार पीएफ निकाल लेते हैं.यह न केवल आपके बुढ़ापे के फंड को कम करता है, बल्कि आपको टैक्स के दायरे में भी ले आता है. इसलिए स्मार्ट तरीका यह है कि पुरानी कंपनी का पीएफ नई कंपनी में ऑनलाइन ट्रांसफर कर लें. इससे आपकी सर्विस की अवधि जुड़ती रहती है और आप आसानी से 5 साल की उस लिमिट को पार कर जाते हैं जिसके बाद पैसा निकालना पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाता है.
7/8जब आप उमंग ऐप या ईपीएफओ पोर्टल पर क्लेम फॉर्म भरें, तो हड़बड़ी न करें.सबसे पहले चेक करें कि आपकी 'Date of Exit' अपडेट है या नहीं.दूसरा, अपना बैंक खाता और आईएफएससी (IFSC) कोड दोबारा जांचें,और तीसरा, अगर निकासी ₹50,000 से ज्यादा है, तो Form 15G की स्कैन कॉपी पहले से तैयार रखें.
8/8सीधी बात ये है कि पीएफ का पैसा आपकी भविष्य की सुरक्षा है. इसे निकालते समय नियमों की जानकारी होना उतना ही जरूरी है जितना कि पैसा जमा करना.Form 15G/15H भरना, पैन कार्ड लिंक रखना और सर्विस के 5 साल का ध्यान रखना ये वो तरीके हैं जो आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित आपके खाते तक पहुंचाएंगे.तो याद रखिए, जो पैसा आपने टैक्स में बचा लिया, वही आपकी असली और शुद्ध कमाई है.