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अगर निदेश जा रहे हैं तो पीएफ से जुड़े रूल्स को पहले ही समझ लें (Image Credit: AI)
भारत से हर साल हजारों प्रोफेशनल्स नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं. लेकिन नई नौकरी और नई जिंदगी की प्लानिंग के बीच एक सवाल अक्सर दिमाग में आता है भारत में जमा Employees’ Provident Fund (EPF) का क्या होगा? क्या NRI बनने के बाद PF अकाउंट बंद हो जाता है? पैसा निकाल सकते हैं या नहीं? और अगर निकालते हैं तो क्या उस पर टैक्स लगेगा?
दरअसल EPF केवल एक रिटायरमेंट स्कीम नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए यह उनकी पहली बड़ी सेविंग्स भी होती है.तो ऐसे में विदेश जाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि EPF बैलेंस को कैसे मैनेज किया जाए, कब निकाला जा सकता है और टैक्स के क्या रूल लागू होते हैं.तो आइए आसान भाषा में समझते हैं NRI कर्मचारियों के लिए PF से जुड़े 5 जरूरी रूल.
आज के डिजिटल दौर में PF निकालने के लिए भारत आना जरूरी नहीं है. NRI भी EPFO पोर्टल के जरिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं.
इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी होनी चाहिए-

EPF निकालते समय टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने समय तक PF में योगदान किया है.
टैक्स नियम इस तरह हैं-
वैसे NRI मामलों में कुछ स्थितियों में करीब 30% तक TDS लागू हो सकता है, लेकिन अगर भारत और जिस देश में आप रहते हैं उसके बीच DTAA (Double Taxation Avoidance Agreement) लागू है, तो टैक्स में राहत मिल सकती है.
अगर आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो PF से जुड़ी कुछ जरूरी अपडेट पहले ही कर लें, असल में इससे फ्यूचर में क्लेम करना आसान हो जाता है.
साफ है कि विदेश जाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका PF पैसा खत्म हो जाएगा या फ्रीज हो जाएगा.तो अगर आपने भारत में नौकरी के दौरान EPF में योगदान दिया है, तो वह पैसा पूरी तरह सेफ रहता है. असल में सही रूल समझकर आप विदेश से ही PF क्लेम कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं या उसे अकाउंट में रहने देकर ब्याज कमा सकते हैं.
जी हां विदेश जाने से पहले EPFO से जुड़े सभी डाक्यूमेंट्स और KYC अपडेट कर लेना सबसे समझदारी भरा कदम है.तो इससे फ्यूचर में PF क्लेम, टैक्स और बैंक ट्रांसफर से जुड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है. यानी कि NRI बनने के बाद भी आपका PF पैसा सुरक्षित है, बस नियमों को समझकर सही फैसला लेना जरूरी है.
FAQs
1. क्या NRI बनने के बाद EPF अकाउंट बंद हो जाता है?
नहीं, NRI बनने से EPF अकाउंट बंद नहीं होता। पहले जमा पैसा सुरक्षित रहता है और जब तक निकाला नहीं जाता, उस पर ब्याज भी मिलता रहता है.
2. क्या विदेश जाने के बाद PF की पूरी निकासी की जा सकती है?
हाँ, अगर कोई कर्मचारी स्थायी रूप से विदेश जा रहा है या विदेश में नौकरी शुरू कर रहा है, तो वह PF की पूरी राशि निकाल सकता है.
3. क्या NRI विदेश से PF निकाल सकते हैं?
हाँ, अगर UAN एक्टिव है और KYC पूरी है, तो NRI कर्मचारी EPFO पोर्टल के जरिए विदेश से ही ऑनलाइन PF क्लेम कर सकते हैं.
4. PF निकासी पर टैक्स कब लगता है?
अगर PF में योगदान 5 साल से ज्यादा है तो निकासी टैक्स-फ्री होती है। 5 साल से कम होने पर टैक्स लग सकता है.
5. PF का पैसा किस बैंक अकाउंट में आता है?
PF निकासी का पैसा आमतौर पर भारतीय बैंक अकाउंट में आता है। NRI बनने पर अकाउंट को NRO में बदलना बेहतर माना जाता है.
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