विदेश जा रहे हैं तो अब आपके EPF के पैसे का क्या होगा? टैक्स से लेकर विड्रॉल तक जान लें 5 काम की बात

विदेश जाने के बाद आपके EPF पैसे का क्या होगा? NRI बनने पर PF अकाउंट बंद नहीं होता.तो जानिए PF विड्रॉल के नियम, टैक्स कब लगेगा, ऑनलाइन क्लेम कैसे करें और NRI कर्मचारियों के लिए EPFO के 5 सबसे जरूरी नियम.
विदेश जा रहे हैं तो अब आपके EPF के पैसे का क्या होगा? टैक्स से लेकर विड्रॉल तक जान लें 5 काम की बात

अगर निदेश जा रहे हैं तो पीएफ से जुड़े रूल्स को पहले ही समझ लें (Image Credit: AI)

भारत से हर साल हजारों प्रोफेशनल्स नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं. लेकिन नई नौकरी और नई जिंदगी की प्लानिंग के बीच एक सवाल अक्सर दिमाग में आता है भारत में जमा Employees’ Provident Fund (EPF) का क्या होगा? क्या NRI बनने के बाद PF अकाउंट बंद हो जाता है? पैसा निकाल सकते हैं या नहीं? और अगर निकालते हैं तो क्या उस पर टैक्स लगेगा?

दरअसल EPF केवल एक रिटायरमेंट स्कीम नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए यह उनकी पहली बड़ी सेविंग्स भी होती है.तो ऐसे में विदेश जाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि EPF बैलेंस को कैसे मैनेज किया जाए, कब निकाला जा सकता है और टैक्स के क्या रूल लागू होते हैं.तो आइए आसान भाषा में समझते हैं NRI कर्मचारियों के लिए PF से जुड़े 5 जरूरी रूल.

सवाल: क्या NRI बनने के बाद EPF अकाउंट बंद हो जाता है?

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  • सबसे पहले यह समझ लें कि NRI बनने से आपका EPF अकाउंट अपने आप बंद नहीं होता.
  • अगर आपने भारत में नौकरी करते समय PF में योगदान दिया है, तो वह पैसा पूरी तरह सेफ रहता है.
  • जब आप भारत की नौकरी छोड़ देते हैं और विदेश में काम करने लगते हैं, तो EPF में नया Contribution बंद हो जाता है.
  • यानी न तो कर्मचारी की तरफ से और न ही नियोक्ता की तरफ से नई जमा होती है
  • लेकिन पहले से जमा पैसा अकाउंट में बना रहता है और उस पर ब्याज भी मिलता रहता है

सवाल: NRI कर्मचारियों के लिए EPF से जुड़े 5 जरूरी रूल्स

1. NRI बनने के बाद नया PF योगदान नहीं हो सकता

  • कोई कर्मचारी भारत छोड़कर विदेश में नौकरी करता है और उसका भारतीय रोजगार खत्म हो जाता है, तो EPF में आगे की जमा बंद हो जाती है.
  • याद रखिए कि इसका मतलब यह नहीं कि अकाउंट खत्म हो गया.
  • पहले जमा की गई राशि पूरी तरह सुरक्षित रहती है.
  • PF बैलेंस EPFO के पास सुरक्षित रहता है.
  • जब तक पैसा नहीं निकाला जाता, उस पर ब्याज मिलता रह सकता है.

2. विदेश जाने पर PF की फुल निकासी संभव

  • कर्मचारी स्थायी रूप से विदेश जा रहा है या नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसे EPF की पूरी राशि निकालने की परमीशन मिल सकती है.
  • सामान्य स्थिति में PF निकालने के लिए नौकरी छोड़ने के बाद 2 मंथ बेरोजगार रहने का रूल लागू होता है, लेकिन विदेश जाने वाले मामलों में यह शर्त जरूरी नहीं होती.
  • मतलब अगर आप भारत छोड़कर विदेश में काम करने जा रहे हैं, तो PF विड्रॉल के लिए तुरंत अप्लाई कर सकते हैं.

3. NRI भी ऑनलाइन PF निकाल सकते हैं

आज के डिजिटल दौर में PF निकालने के लिए भारत आना जरूरी नहीं है. NRI भी EPFO पोर्टल के जरिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं.
इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी होनी चाहिए-

  • UAN (Universal Account Number) एक्टिव होना चाहिए
  • आधार और PAN लिंक होना चाहिए
  • बैंक अकाउंट EPFO में अपडेट होना चाहिए
  • KYC पूरी तरह वेरिफाइड होनी चाहिए
  • अगर सभी डिटेल्स अपडेट हैं, तो NRI कर्मचारी विदेश से ही ऑनलाइन PF क्लेम फाइल कर सकते हैं.
EPFO

4. PF निकासी पर टैक्स का रूल क्या है?

EPF निकालते समय टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने समय तक PF में योगदान किया है.

टैक्स नियम इस तरह हैं-

  • 5 साल या उससे ज्यादा सर्विस: PF निकासी पूरी तरह टैक्स-फ्री
  • 5 साल से कम सर्विस: निकासी पर टैक्स लग सकता है
  • अगर PAN लिंक नहीं है तो TDS ज्यादा कट सकता है

वैसे NRI मामलों में कुछ स्थितियों में करीब 30% तक TDS लागू हो सकता है, लेकिन अगर भारत और जिस देश में आप रहते हैं उसके बीच DTAA (Double Taxation Avoidance Agreement) लागू है, तो टैक्स में राहत मिल सकती है.

5. PF का पैसा किस अकाउंट में आता है?

  • जब PF निकासी का क्लेम पास हो जाता है, तो पैसा आमतौर पर भारतीय बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है.
  • अगर आप NRI बन चुके हैं, तो विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अपना भारतीय बैंक अकाउंट NRO अकाउंट में कन्वर्ट करवा लें
  • आप अपनी बैंक डिटेल EPFO पोर्टल पर अपडेट रखें
  • इससे PF निकासी के समय पैसे ट्रांसफर होने में कोई समस्या नहीं आती.

सवाल : विदेश जाने से पहले ये काम जरूर कर लें

अगर आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो PF से जुड़ी कुछ जरूरी अपडेट पहले ही कर लें, असल में इससे फ्यूचर में क्लेम करना आसान हो जाता है.

इसके लिए किन बातों का ध्यान रखें

  • UAN को एक्टिव रखें
  • KYC पूरी तरह अपडेट करें
  • PAN और आधार लिंक करें
  • मोबाइल नंबर अपडेट रखें
  • बैंक अकाउंट वेरिफाई कराएं
  • पासपोर्ट डिटेल अपडेट करें

सवाल: सही जानकारी से आसान हो जाएगा PF मैनेजमेंट

साफ है कि विदेश जाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका PF पैसा खत्म हो जाएगा या फ्रीज हो जाएगा.तो अगर आपने भारत में नौकरी के दौरान EPF में योगदान दिया है, तो वह पैसा पूरी तरह सेफ रहता है. असल में सही रूल समझकर आप विदेश से ही PF क्लेम कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं या उसे अकाउंट में रहने देकर ब्याज कमा सकते हैं.

जी हां विदेश जाने से पहले EPFO से जुड़े सभी डाक्यूमेंट्स और KYC अपडेट कर लेना सबसे समझदारी भरा कदम है.तो इससे फ्यूचर में PF क्लेम, टैक्स और बैंक ट्रांसफर से जुड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है. यानी कि NRI बनने के बाद भी आपका PF पैसा सुरक्षित है, बस नियमों को समझकर सही फैसला लेना जरूरी है.

FAQs

1. क्या NRI बनने के बाद EPF अकाउंट बंद हो जाता है?
नहीं, NRI बनने से EPF अकाउंट बंद नहीं होता। पहले जमा पैसा सुरक्षित रहता है और जब तक निकाला नहीं जाता, उस पर ब्याज भी मिलता रहता है.

2. क्या विदेश जाने के बाद PF की पूरी निकासी की जा सकती है?
हाँ, अगर कोई कर्मचारी स्थायी रूप से विदेश जा रहा है या विदेश में नौकरी शुरू कर रहा है, तो वह PF की पूरी राशि निकाल सकता है.

3. क्या NRI विदेश से PF निकाल सकते हैं?
हाँ, अगर UAN एक्टिव है और KYC पूरी है, तो NRI कर्मचारी EPFO पोर्टल के जरिए विदेश से ही ऑनलाइन PF क्लेम कर सकते हैं.

4. PF निकासी पर टैक्स कब लगता है?
अगर PF में योगदान 5 साल से ज्यादा है तो निकासी टैक्स-फ्री होती है। 5 साल से कम होने पर टैक्स लग सकता है.

5. PF का पैसा किस बैंक अकाउंट में आता है?
PF निकासी का पैसा आमतौर पर भारतीय बैंक अकाउंट में आता है। NRI बनने पर अकाउंट को NRO में बदलना बेहतर माना जाता है.

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