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अगर किसी महिला कर्मचारी की शादी के बाद उसका नाम बदल जाता है और वही नया नाम आधार कार्ड में भी अपडेट हो जाता है, तो उसे अपने पीएफ खाते यानी UAN (Universal Account Number) में भी नाम अपडेट करना जरूरी होता है.असल में ऐसा इसलिए क्योंकि EPFO रिकॉर्ड, आधार और बैंक डिटेल्स में नाम अलग-अलग होने पर PF ट्रांसफर, क्लेम या निकासी में दिक्कत आ सकती है.वैसे अच्छी बात यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अब इस प्रोसेस को अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आसान बना दिया है.
अगर आधार में नाम बदल चुका है, तो PF खाते में नाम अपडेट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होते हैं
1. सबसे पहले EPFO के UAN Member Portal पर लॉगिन करना होगा.
2. मेनू में जाकर “Manage” विकल्प चुनें.
3. इसके बाद **“Modify Basic Details” पर क्लिक करें.
4. यहां आधार के अनुसार अपना नया नाम दर्ज करें.
5. आवेदन को सबमिट करने के बाद यह रिक्वेस्ट आपके नियोक्ता (Employer) के पास मंजूरी के लिए जाती है.
6. नियोक्ता की डिजिटल स्वीकृति मिलने के बाद EPFO रिकॉर्ड में नाम अपडेट कर दिया जाता है.
अगर ऑनलाइन प्रक्रिया संभव नहीं है या डेटा में ज्यादा बदलाव करना है.
कर्मचारी Joint Declaration Form के जरिए भी नाम बदल सकते हैं.
इस प्रक्रिया में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को फॉर्म पर साइन करना होता है.
आपको फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं,
इसके बाद EPFO ऑफिस रिकॉर्ड अपडेट करता है.

आपको बता दें कि आम तौर पर EPFO में नाम सुधार की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 15 से 30 दिन लग सकते हैं.असल में यह समय इस बात पर भी निर्भर करता है कि नियोक्ता और EPFO ऑफिस कितनी जल्दी आवेदन को मंजूरी देते हैं.
अगर PF खाते में नाम गलत है या आधार से मेल नहीं खाता, तो कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि PF ट्रांसफर में देरी,ऑनलाइन क्लेम रिजेक्ट होना, बैंक खाते में भुगतान रुकना.तो फिर इसलिए शादी के बाद आधार में नाम बदलने के साथ-साथ UAN में भी नाम अपडेट करना बेहद जरूरी माना जाता है.
आपको बता दें कि अगर शादी के बाद महिला कर्मचारी का नाम बदल गया है, तो पहले आधार में नया नाम अपडेट कराएं. उसके बाद UAN पोर्टल पर जाकर “Modify Basic Details” के जरिए नाम बदलने की रिक्वेस्ट डालें. नियोक्ता की मंजूरी के बाद EPFO रिकॉर्ड में नया नाम दर्ज हो जाएगा.
FAQs
1. शादी के बाद UAN में नाम बदलना जरूरी है क्या?
हां, अगर आधार में नाम बदल गया है तो PF रिकॉर्ड में भी वही नाम होना चाहिए, वरना PF क्लेम या ट्रांसफर में समस्या आ सकती है
2. UAN में नाम कैसे बदल सकते हैं?
EPFO के UAN Member Portal पर लॉगिन करके “Manage” सेक्शन में जाकर “Modify Basic Details” के जरिए नाम बदलने का आवेदन किया जा सकता है
3. क्या UAN में नाम बदलने के लिए नियोक्ता की मंजूरी जरूरी है?
हाँ, कर्मचारी द्वारा आवेदन करने के बाद नियोक्ता को इसे डिजिटल तरीके से अप्रूव करना होता है
4. नाम बदलने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं?
आधार कार्ड, विवाह प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, स्कूल रिकॉर्ड या अन्य पहचान दस्तावेज लगाए जा सकते हैं
5. UAN में नाम अपडेट होने में कितना समय लगता है?
आमतौर पर EPFO में नाम सुधार की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 15 से 30 दिन लग सकते हैं
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