कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकासी के नियमों को पहले के मुकाबले ज्यादा सरल बना दिया है. पहले जहां EPF विड्रॉल को 13 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया था, अब नए नियमों के तहत इन्हें सिर्फ 3 मुख्य कैटेगरी में सीमित कर दिया गया है. इससे कर्मचारियों को ये समझना आसान हो गया है कि वो कब पूरा PF निकाल सकते हैं और कब आंशिक निकासी की जा सकती है. साथ ही ये भी समझना आसान होगा कि कब पीएफ निकासी पर टैक्स लगेगा और कब नहीं. यहां जानिए इस बारे में-
कब कर सकते हैं आंशिक निकासी (Partial Withdrawal)?
EPF योजना के पैरा 68 के तहत कुछ खास जरूरतों के लिए आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है.
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घर से जुड़ी जरूरतों के लिए
- 5 साल की सेवा के बाद घर खरीदने, बनाने या रेनोवेशन के लिए.
- 10 साल की सेवा के बाद होम लोन चुकाने के लिए.
- कुल जमा राशि का 90% तक निकाला जा सकता है.
मेडिकल इमरजेंसी
- खुद, जीवनसाथी, माता-पिता या बच्चों के इलाज के लिए.
- कोई न्यूनतम सेवा अवधि जरूरी नहीं.
- छह महीने के बेसिक सैलरी + DA के बराबर राशि निकाली जा सकती है.
शादी और शिक्षा के लिए
- 7 साल की सेवा के बाद.
- अपनी, बच्चों की या भाई-बहन की शादी के लिए.
- बच्चों की 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए.
- अपने योगदान का 50% तक विड्रॉल.
रिटायरमेंट से पहले
- 54 साल की उम्र पूरी होने पर या रिटायरमेंट से 1 साल पहले.
- जमा राशि का 90% तक निकाल सकते हैं.
कब कर सकते हैं पूर्ण निकासी (Full Withdrawal)?
- 58 साल की उम्र पूरी होने पर या रिटायरमेंट पर.
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने पर.
- स्थायी विकलांगता या काम करने में पूरी तरह अक्षमता होने पर.
- स्थायी रूप से विदेश में बसने के लिए प्रवास करने पर.
- बेरोजगारी के दौरान: नौकरी छूटते ही 75% राशि. 12 महीने की बेरोजगारी के बाद बाकी 25% राशि.
- कंपनी बंद होने, छंटनी होने या नौकरी छोड़ने की स्थिति में (जब दो महीने तक दूसरी नौकरी जॉइन न की हो).
टैक्स से जुड़े नियम (EPF Withdrawal Tax Rules)
EPF निकासी पर टैक्स का पूरा गणित-
5 साल की सेवा पूरी होने पर
अगर आपने लगातार 5 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो रिटायरमेंट, इस्तीफा या नौकरी बदलने की स्थिति में (बशर्ते बैलेंस ट्रांसफर किया गया हो) पूरी EPF राशि पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है.
समय से पहले PF निकासी पर टैक्स कब लगेगा
- अगर 5 साल की सेवा पूरी होने से पहले PF निकाला जाता है, तो TDS कटेगा.
- PAN देने पर: ₹30,000 से ज्यादा की निकासी पर 10% TDS.
- PAN न देने पर: अधिकतम 34.608% तक TDS.
TDS कब नहीं कटता
अगर निकासी ₹30,000 से कम हो या PAN के साथ Form 15G / 15H जमा किया गया हो.
FAQs
Q1. क्या 5 साल से पहले PF निकालने पर टैक्स लगता है?
हां, 5 साल की सेवा पूरी होने से पहले PF निकालने पर TDS लगता है.
Q2. बेरोजगारी में कितना PF निकाल सकते हैं?
नौकरी छूटने के बाद 75% तुरंत और 12 महीने बाद बाकी 25% निकाला जा सकता है.
Q3. मेडिकल इमरजेंसी में PF निकालने के लिए कितनी सेवा जरूरी है?
मेडिकल इमरजेंसी में कोई न्यूनतम सेवा अवधि जरूरी नहीं है.
Q4. क्या घर खरीदने के लिए PF निकाला जा सकता है?
हां, 5 साल की सेवा के बाद घर से जुड़ी जरूरतों के लिए PF निकाला जा सकता है.
Q5. PAN न देने पर कितना TDS कटता है?
PAN न देने पर 34.608% तक TDS कट सकता है.