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आज देश में करोड़ों कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड (PF) में जमा करते हैं ताकि भविष्य सुरक्षित रहे. लेकिन कई लोग PF अकाउंट खोलने के बाद एक जरूरी काम भूल जाते हैं EPFO का Form-2 भरना या अपडेट करना.असल में Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) के अनुसार Form-2 एक नॉमिनेशन और फैमिली डिक्लेरेशन फॉर्म होता है. इसके जरिए कर्मचारी यह तय करता है कि उसकी मृत्यु होने की स्थिति में PF, पेंशन और बीमा की राशि किसे मिलेगी.
तो अगर यह फॉर्म अपडेट नहीं है तो परिवार को क्लेम लेने में एक्स्ट्रा डाक्यूमेंट्स और प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है.
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अगर EPF अकाउंट में सही नॉमिनेशन दर्ज है तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के लिए क्लेम प्रोसेस आसान हो जाता है.
मुख्य फायदे भी समझ लें
अगर नॉमिनेशन नहीं है तो कानूनी वारिस साबित करने के लिए एक्स्ट्रा डाक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं.

EPFO के तहत आने वाले कर्मचारियों को EDLI (Employees Deposit Linked Insurance) का बेनेफिट्स मिलता है.असल में कर्मचारी की मृत्यु होने परउसके नॉमिनी या परिवार को अधिकतम ₹7 लाख तक का बीमा लाभ मिल सकता है. जी हां यह एक लाइफ इंश्योरेंस कवर है, यह केवल दुर्घटना तक सीमित नहीं होता है.
EPFO के नियमों के अनुसार अगर कर्मचारी शादीशुदा है,तो नॉमिनी आमतौर पर परिवार से ही होना चाहिए-
कर्मचारी एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकता है और उनके बीच हिस्सेदारी तय कर सकता है.
उदाहरण:
पत्नी -50%
बच्चा- 25%
दूसरा बच्चा- 25%
इससे फ्यूचर में विवाद के चांस कम होते हैं.
अब EPFO ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है
स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
1. UAN पोर्टल पर लॉगिन करें
2. Manage टैब में जाएं
3. E-Nomination का ऑप्शन चुनें
4. परिवार के सदस्यों की जानकारी भरें
5. हिस्सेदारी तय करें
6. आधार आधारित e-Sign करें
इसके बाद नॉमिनेशन ऑनलाइन अपडेट हो जाता है.
PF में इन्वेस्टमेंट केवल रिटायरमेंट के लिए नहीं बल्कि परिवार की सेफ्टी के लिए भी होता है.तो इसलिए हर कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके EPF अकाउंट में Form-2 के जरिए सही नॉमिनेशन दर्ज हो.तो आज के समय में UAN पोर्टल के जरिए यह प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है। एक छोटा सा अपडेट फ्यूचर में परिवार को बड़ी परेशानी से बचा सकता है.
FAQs
1. EPFO Form-2 क्या होता है?
Form-2 EPFO का नॉमिनेशन फॉर्म है, जिसमें कर्मचारी PF, पेंशन (EPS) और EDLI बीमा के लिए अपने नॉमिनी की जानकारी दर्ज करता है
2. Form-2 भरना क्यों जरूरी है?
अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी के जरिए PF, पेंशन और बीमा का पैसा आसानी से क्लेम किया जा सकता है
3. EPFO Form-2 कैसे भरा जा सकता है?
इसे UAN पोर्टल पर लॉगिन करके Manage - E-Nomination सेक्शन में जाकर ऑनलाइन भरा जा सकता है
4. क्या एक से ज्यादा नॉमिनी बनाए जा सकते हैं?
हाँ, कर्मचारी एक से ज्यादा नॉमिनी बना सकता है और उनके बीच प्रतिशत के आधार पर हिस्सेदारी तय कर सकता है
5. EDLI योजना के तहत कितना बीमा मिलता है
EPFO के EDLI स्कीम के तहत कर्मचारी की मृत्यु होने पर नॉमिनी को अधिकतम ₹7 लाख तक का बीमा लाभ मिल सकता है
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