EPFO: नौकरी बदली है? तो पुराने PF के पैसे को लेकर न हों परेशान, 'फॉर्म 13' करेगा आपकी पूरी मदद,जानें इसके बारे में सब कुछ

नौकरी बदलने के बाद पुराने PF का क्या करें? अगर आपने EPFO का Form 13 नहीं भरा, तो आपकी पेंशन और PF का पैसा अलग-अलग खातों में फंस सकता है.तो जानिए PF ट्रांसफर का आसान तरीका, जरूरी नियम और वो गलतियां जिनसे बचना बेहद जरूरी है.
EPFO: नौकरी बदली है? तो पुराने PF के पैसे को लेकर न हों परेशान, 'फॉर्म 13' करेगा आपकी पूरी मदद,जानें इसके बारे में सब कुछ

अगर आप भी उन करोड़ों नौकरीपेशा लोगों में से हैं जो बेहतर मौके के लिए एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी जॉइन करते हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की है. अक्सर लोग नई नौकरी की खुशी में अपने पुराने पीएफ (PF) खाते को भूल जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा 'फॉर्म 13' न भरा तो आपकी बरसों की कमाई और बुढ़ापे की पेंशन फंस सकती है? तो आज हम आपको बता रहे हैं कि ईपीएफओ (EPFO) का यह फॉर्म 13 क्या है और यह एक आम आदमी के लिए क्यों इतना जरूरी है.

सवाल: क्या है फॉर्म 13 का असली रोल?

आसान भाषा में कहें तो फॉर्म 13 एक 'ट्रांसफर रिक्वेस्ट' है. जब आप अपनी पुरानी कंपनी (कंपनी A) छोड़कर नई कंपनी (कंपनी B) में जाते हैं, तो आपका पीएफ का पैसा पुरानी आईडी में ही जमा रहता है.असल में फॉर्म 13 वह चाबी है जो उस पुराने पैसे को खींचकर आपकी नई कंपनी वाली आईडी में ले आती है.जी हां इससे आपका सारा पैसा एक जगह इकट्ठा हो जाता है.

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सवाल: आम आदमी के लिए क्यों है यह जरूरी?

बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा तो सरकारी खाते में सुरक्षित है, तो ट्रांसफर क्यों करें? असल में ऐसा न करना घाटे का सौदा है, इसके तीन बड़े कारण हैं-

पेंशन का पक्का इंतजाम

  • रूल है अगर आपने कुल मिलाकर 10 साल नौकरी की है, तो आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन के हकदार हो जाते हैं.
  • अगर आप फॉर्म 13 भरकर पुरानी नौकरी के सालों को नई नौकरी से नहीं जोड़ते, तो लास्ट सर्विस बेकार गिनी जा सकती है.EPFO

टैक्स की मार से बचाव

  • अगर आप पीएफ का पैसा 5 साल की कुल नौकरी से पहले निकालते हैं, तो भारी टैक्स कटता है.
  • फॉर्म 13 भरने से आपकी नौकरी 'कंटिन्यू' मानी जाती है, जिससे आप टैक्स के चंगुल से बच जाते हैं.

ब्याज पर ब्याज

जब पुरानी कंपनी का पैसा नए खाते में आता है, तो बड़ी रकम पर ज्यादा ब्याज (कंपाउंडिंग) मिलता है.

सवाल: कैसे अब नहीं काटने होंगे दफ्तर के चक्कर?

अच्छी बात यह है कि अब आपको इस काम के लिए पुराने दफ्तर या पीएफ ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं होती है. ईपीएफओ ने इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है. आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से 'यूनिफाइड पोर्टल' पर जाकर इसे भर सकते हैं.

फॉर्म भरने के लिए बस ये चीजें रखें पास:

-आपका एक्टिव यूएएन (UAN) नंबर और पासवर्ड

-आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर (ओटीपी के लिए)

-पुरानी कंपनी छोड़ने की तारीख (Date of Exit) पोर्टल पर अपडेट होनी चाहिए

सबसे बड़ा सवाल: अर्जी किसके पास भेजें?

  • फॉर्म भरते समय एक विकल्प आता है कि आप अपनी अर्जी पुरानी कंपनी को भेजना चाहते हैं या नई कंपनी को?
  • हमेशा 'Present Employer' (नई कंपनी) का चुनाव करें.
  • आप अभी वहां काम कर रहे हैं, तो वहां के एचआर (HR) से बात करके अपनी अर्जी जल्दी पास करवाना आसान होता है.EPFO

सावधान: एक गलती पड़ सकती है भारी

अक्सर लोग पुरानी कंपनी छोड़ते समय अपनी 'Exit Date' अपडेट नहीं करवाते हैं.तो अगर आपकी पुरानी कंपनी ने पोर्टल पर यह नहीं डाला है कि आपने काम कब छोड़ा, तो आप फॉर्म 13 नहीं भर पाएंगे.तो इसलिए नौकरी छोड़ते ही यह पक्का कर लें कि आपकी पुरानी कंपनी ने पीएफ रिकॉर्ड में आपकी रवानगी दर्ज कर दी है.

काम की बात

याद रखें, आपका UAN नंबर पूरी जिंदगी एक ही रहेगा.बस हर कंपनी में आपकी 'Member ID' बदलती है,फॉर्म 13 इन सारी आईडी को एक माला में पिरोने का काम करता है.जी हां, अगर आपकी पुरानी कंपनी बंद हो गई है और वहाँ कोई साइन करने वाला नहीं है, तो भी घबराएं नहीं. आप फॉर्म भरते समय 'Present Employer' (नई कंपनी) चुनें, वो आपकी अर्जी को आगे बढ़ा देंगे.

आपको बता दें कि पीएफ का पैसा आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई है.तो फिर नौकरी बदलते ही 15-20 मिनट का समय निकालकर फॉर्म 13 ऑनलाइन जरूर भरें.असल में यह न केवल आपके पैसे को एक जगह लाता है, बल्कि आपके फ्यूचर की पेंशन को भी सुरक्षित करता है.

FAQs

1. EPFO का Form 13 क्या होता है?
Form 13 PF ट्रांसफर का फॉर्म है, जिसकी मदद से कर्मचारी अपनी पुरानी कंपनी के PF खाते का पैसा नई कंपनी के PF खाते में ट्रांसफर कर सकता है.

2. क्या नौकरी बदलने के बाद PF ट्रांसफर करना जरूरी है?
हां, PF ट्रांसफर करने से आपकी सर्विस कंटिन्यू मानी जाती है, जिससे पेंशन का लाभ और टैक्स से बचाव दोनों संभव होता है.

3. PF ट्रांसफर के लिए Form 13 कैसे भरें?
आप EPFO के यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन Form 13 भर सकते हैं और ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं.

4. PF ट्रांसफर के लिए कौन-सी जानकारी जरूरी होती है?
UAN नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, पुरानी कंपनी की Date of Exit और नई कंपनी की PF डिटेल्स जरूरी होती हैं.

5. PF ट्रांसफर के लिए पुरानी कंपनी या नई कंपनी में से किसे चुनना चाहिए?
विशेषज्ञ आमतौर पर Present Employer (नई कंपनी) को चुनने की सलाह देते हैं, क्योंकि वहां से रिक्वेस्ट जल्दी अप्रूव हो सकती है.

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