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अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ (Provident Fund) कटता है, तो कभी-कभी जरूरत पड़ने पर उस पैसे को निकालने का सवाल भी सामने आता ही होगा.असल में कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या पीएफ अकाउंट से एक साथ 25 या 30 हजार रुपये निकाले जा सकते हैं और इसके लिए कौन-सा फॉर्म भरना पड़ता है. PF से एक साथ ₹25,000, 30,000 निकाल के लिए Form 31 का रोल और सही प्रोसेस समझना जरूरी है.
दरअसल, EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) ने पीएफ से आंशिक निकासी के लिए कुछ तय रूल बनाए हैं.तो अगर आप इन नियमों को समझ लें, तो पैसे निकालने का प्रोसेस काफी आसान हो सकता है.
याद रखिए कि कई लोगों को यह प्रोसेस परेशानी से भरा और कठिन भी हो जाता है,क्योंकि इसमें कई स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं. जैसे-आधार और बैंक अकाउंट की जानकारी वेरिफाई करना, क्लेम फॉर्म भरना और फिर उसे सबमिट करना. इसके बाद EPFO उस क्लेम को प्रोसेस करता है और मंजूरी मिलने पर पैसे आपके बैंक खाते में भेजे जाते हैं.
कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या पीएफ से सीधे 25,000, 30,000 रुपये निकाले जा सकते हैं.तो इसका जवाब है हां...लेकिन कुछ शर्तों के साथ.
Form 31 के अलावा पीएफ से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण फॉर्म भी होते हैं,
Form 19: यह फॉर्म तब यूज होता है जब कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है और अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहता है.
Form 10C: यह फॉर्म पेंशन से जुड़ा होता है। इसे भरने पर कर्मचारी को पेंशन स्कीम से जुड़े लाभ मिल सकते हैं.
इस तरह अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग फॉर्म का यूज किया जाता है.
पीएफ से पैसे निकालने के लिए आवेदन कर दिया है, तो उसका स्टेटस भी ऑनलाइन देख सकते हैं.
इसके लिए दो आसान तरीके मौजूद हैं.
EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें
इसके बाद Track Claim Status ऑप्शन पर क्लिक करें
यहां आपको अपने क्लेम की पूरी स्थिति दिखाई दे जाएगी
अपने फोन में UMANG ऐप डाउनलोड करें
EPFO Services सेक्शन में जाएं
वहां Track Claim विकल्प चुनें
इसके बाद आप अपने क्लेम की स्थिति देख सकती हैं

आमतौर पर EPFO को ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस करने में कुछ दिन से लेकर लगभग 7–10 दिन का समय लग सकता है.तो अगर आपके आधार, बैंक और KYC विवरण सही तरीके से अपडेट हैं, तो प्रोसेस और तेज हो सकता है.
पीएफ खाते से पैसे निकालना अब पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है, लेकिन इसके लिए सही फॉर्म और रूल्स की जानकारी होना जरूरी है.तो अगर आप आंशिक विड्रॉल करना चाहती हैं, तो Form 31 का यूज किया जाता है. सही कारण चुनने और सभी डाक्यूमेंट्स अपडेट होने पर आप जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ खाते से रकम निकाल सकती हैं.
FAQs
1. क्या PF से एक साथ ₹25,000 या ₹30,000 निकाले जा सकते हैं?
हां, अगर आपके PF खाते में पर्याप्त बैलेंस है और आपने Form 31 में सही कारण चुना है, तो आंशिक निकासी संभव हो सकती है
2. PF से पैसे निकालने के लिए कौन-सा फॉर्म भरना पड़ता है?
आंशिक निकासी के लिए Form 31 भरना होता है। पूरा पैसा निकालने के लिए Form 19 और पेंशन से जुड़े मामलों में Form 10C का इस्तेमाल होता है
3. PF से पैसे किन कारणों से निकाले जा सकते हैं?
मेडिकल इमरजेंसी, शादी, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने या मरम्मत जैसे कारणों के लिए PF से आंशिक निकासी की अनुमति मिल सकती है
4. PF क्लेम का स्टेटस कैसे चेक करें?
आप EPFO पोर्टल पर UAN से लॉगिन करके Track Claim Status में स्टेटस देख सकते हैं या UMANG ऐप से भी क्लेम ट्रैक कर सकते हैं
5. PF क्लेम आने में कितना समय लगता है?
अगर KYC और बैंक डिटेल्स सही हैं, तो EPFO आमतौर पर 7–10 दिन में क्लेम प्रोसेस कर देता है
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