EPFO Rule: PF जमा करने की आखिरी तारीख अगर छुट्टी हो तो क्या होगा? ये 15 तारीख वाला नियम आखिर क्या है? लेट हुए तो...

EPFO के नियम के मुताबिक PF अंशदान अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करना होता है. अगर 15 तारीख छुट्टी हो तब भी डेडलाइन नहीं बदलती. तय समय पर PF जमा न करने पर ब्याज और पेनल्टी दोनों लग सकती हैं.
EPFO Rule: PF जमा करने की आखिरी तारीख अगर छुट्टी हो तो क्या होगा? ये 15 तारीख वाला नियम आखिर क्या है? लेट हुए तो...

Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) के तहत हर कंपनी को अपने कर्मचारियों का PF अंशदान समय पर जमा करना जरूरी होता है. सामान्य तौर पर किसी भी महीने का PF अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करना होता है.

उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का PF जुलाई महीने के वेतन से कटता है, तो उस अंशदान को 15 अगस्त तक EPFO में जमा करना जरूरी होता है.

अगर 15 तारीख छुट्टी हो तो क्या होगा?

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कई लोगों को लगता है कि अगर PF जमा करने की आखिरी तारीख सरकारी छुट्टी पर पड़ जाए तो डेडलाइन आगे बढ़ जाएगी.

लेकिन EPFO के नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं है.

PF जमा करने की आखिरी तारीख वही रहती है, चाहे वह दिन सार्वजनिक अवकाश ही क्यों न हो.

EPFO

जुलाई PF का उदाहरण समझिए

मान लीजिए किसी कंपनी को जुलाई महीने का PF अंशदान जमा करना है.

महीना PF जमा करने की आखिरी तारीख
जुलाई का PF 15 अगस्त

15 अगस्त राष्ट्रीय अवकाश होता है, लेकिन इसके बावजूद डेडलाइन 15 अगस्त ही मानी जाएगी.

अगर 15 तारीख तक PF जमा नहीं किया तो क्या होगा?

अगर कोई कंपनी तय तारीख यानी 15 तारीख तक PF अंशदान जमा नहीं करती, तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है.

EPFO के नियमों के मुताबिक लेट भुगतान पर दो तरह का चार्ज लगता है:

1. ब्याज (Interest)

लेट भुगतान पर EPF एक्ट की धारा 7Q के तहत करीब 12% सालाना ब्याज देना पड़ता है.

2. पेनल्टी (Damages)

इसके अलावा धारा 14B के तहत पेनल्टी भी लग सकती है. यह देरी की अवधि के आधार पर तय होती है.

देरी की अवधि संभावित पेनल्टी
2 महीने तक -5%
2–4 महीने -10%
4–6 महीने -15%
6 महीने से ज्यादा - 25%

देरी की अवधिसंभावित पेनल्टी
2 महीने तक5%
2–4 महीने10%
4–6 महीने15%
6 महीने से ज्यादा25%
EPFO


PF अंशदान कैसे जमा किया जाता है?

आजकल PF भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है.

PF जमा करने के तरीके:

इंटरनेट बैंकिंग

अधिकृत बैंक के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान

EPFO के PayGov प्लेटफॉर्म के जरिए भुगतान

आसान भाषा में समझिए पूरा नियम

अगर इसे सरल शब्दों में समझें तो:

PF हर महीने जमा करना जरूरी है

डेडलाइन अगले महीने की 15 तारीख होती है

15 तारीख अगर छुट्टी हो तब भी डेडलाइन नहीं बदलती

देर होने पर ब्याज और पेनल्टी दोनों लग सकती हैं

इसलिए कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे डेडलाइन से पहले ही PF जमा कर दें, ताकि अतिरिक्त चार्ज से बचा जा सके.

FAQs

1-PF जमा करने की आखिरी तारीख क्या होती है?

किसी भी महीने का PF अंशदान अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करना होता है.

2-अगर 15 तारीख छुट्टी हो तो क्या डेडलाइन बढ़ती है?

नहीं. EPFO के नियम के अनुसार डेडलाइन वही रहती है.

3-जुलाई महीने का PF कब तक जमा करना होता है?

जुलाई महीने का PF 15 अगस्त तक जमा करना होता है.

4-PF देर से जमा करने पर क्या होगा?

लेट भुगतान पर 12% सालाना ब्याज और अलग से पेनल्टी लग सकती है.

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