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EPFO के ये 10 फॉर्म नहीं जाने तो बैंक खाते में नहीं आएगा एक भी रुपया
अगर आप नौकरी करते हैं और आपका EPF (Employees’ Provident Fund) कटता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.असल में अक्सर लोग PF अकाउंट तो खोल लेते हैं, लेकिन जब पैसे निकालने, ट्रांसफर करने या पेंशन लेने की बात आती है, तो उन्हें सही फॉर्म का पता ही नहीं होता.तो यही वजह है कि कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या महीनों तक पैसा अटक जाता है.जी हां EPFO ने हर काम के लिए अलग-अलग फॉर्म तय किए हैं और अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया, तो आपका पूरा प्रोसेस गड़बड़ा सकता है.
तो फिर हम आपको इस खबर में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि EPFO के कौन-कौन से फॉर्म कब काम आते हैं और आपको किस स्थिति में कौन सा फॉर्म भरना चाहिए.
यह भी पढ़ें: EPFO: क्या आपको मिलेगी पूरी पेंशन या कटेगा पैसा? समझें क्या है Form 10D, जानें नियम और प्रोसेस
EPFO का सिस्टम पूरी तरह नियमों पर चलता है.हर काम के लिए चाहे वह नया अकाउंट खोलना हो,नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर करना हो,पैसा निकालना हो या पेंशन शुरू करनी हो हर चीज के लिए अलग फॉर्म तय किया गया है.
जॉब बदलते समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्म यही है.
इससे आपका PF एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होता है.
अगर आप EPF के पैसे से LIC पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो यह फॉर्म काम आता है.
अगर आप PF निकालते समय टैक्स नहीं देना चाहते और नियमों के तहत आते हैं, तो यह फॉर्म जरूरी होता है
नौकरी छोड़ने के बाद PF का पूरा पैसा निकालने के लिए यही सबसे जरूरी फॉर्म है.

आजकल EPFO ने कई चीजें ऑनलाइन कर दी हैं. जैसे कि UAN पोर्टल से क्लेम डिजिटल KYC कम कागजी काम तक सब कुछ...तो अगर आपकी डिटेल सही है, तो पैसा जल्दी मिल सकता है.
| फॉर्म का नाम | उद्देश्य (किस काम आता है) |
|---|---|
| Form 2 | EPF और EPS के लिए नॉमिनेशन (नामांकन) भरने के लिए |
| Form 5 | नए कर्मचारियों की जानकारी देने के लिए (नियोक्ता द्वारा जमा) |
| Form 10-C | EPS के तहत पेंशन राशि निकालने के लिए (10 साल से कम सेवा होने पर) |
| Form 10-D | EPS के तहत मासिक पेंशन शुरू कराने के लिए (10 साल या उससे अधिक सेवा पर) |
| Form 11 | नई नौकरी जॉइन करते समय PF ट्रांसफर या पात्रता की घोषणा के लिए |
| Form 13 | एक कंपनी से दूसरी कंपनी में PF ट्रांसफर करने के लिए |
| Form 14 | EPF फंड से LIC पॉलिसी खरीदने के लिए |
| Form 15G / 15H | PF निकासी पर TDS से बचने के लिए (शर्तों के अनुसार) |
| Form 19 | नौकरी छोड़ने के बाद PF का पूरा पैसा निकालने के लिए |
| Composite Claim Form | एक ही फॉर्म से PF निकासी, आंशिक निकासी, पेंशन क्लेम आदि के लिए (आधार और नॉन-आधार दोनों में उपलब्ध) |
EPFO के ये फॉर्म सिर्फ कागज नहीं, बल्कि आपकी मेहनत की कमाई तक पहुंचने का रास्ता हैं.तो अगर आपने सही समय पर सही फॉर्म भर दिया, तो आपका पैसा आसानी से मिल जाएगा.लेकिन एक छोटी सी गलती आपको लंबी परेशानी में डाल सकती है. इसलिए आज ही अपना EPF अकाउंट चेक करें और जान लें कि आपके लिए कौन सा फॉर्म कब काम आएगा.
FAQs
1. EPFO में सबसे जरूरी फॉर्म कौन-कौन से हैं?
Form 19, Form 10C, Form 10D, Form 13 और Composite Claim Form सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फॉर्म हैं
2. PF निकालने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है?
नौकरी छोड़ने के बाद PF निकालने के लिए Form 19 या Composite Claim Form भरना होता है
3. पेंशन के लिए कौन सा फॉर्म जरूरी है?
10 साल से ज्यादा नौकरी होने पर Form 10D से पेंशन क्लेम किया जाता है
4. PF ट्रांसफर कैसे होता है?
नौकरी बदलने पर Form 13 के जरिए PF अकाउंट ट्रांसफर किया जाता है
5. Composite Claim Form क्या है?
यह एक ही फॉर्म है जिससे PF निकासी, आंशिक निकासी और पेंशन क्लेम जैसे कई काम किए जा सकते हैं
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