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अब PF के पैसे से खरीद पाएंगे घर
सरकार ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) नियमों में एक अहम बदलाव किया है, जो खासतौर पर उन सैलरी पाने वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जो पहली बार घर खरीदना चाहते हैं. अब कर्मचारी अपने PF खाते से डाउन पेमेंट के लिए रकम निकाल सकेंगे, जिससे घर खरीदने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी.
PF से 90% तक निकासी की मिलेगी अनुमति
नए नियम के तहत, EPFO सदस्य अब अपने खाते की रकम का 90 फीसदी तक निकाल सकते हैं. यह पैसा वह नए घर की डाउन पेमेंट, EMI भरने या घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. यह सुविधा PF खाता खुलने के तीन साल बाद से मिल सकती है. पहले यह सीमा 5 साल थी और रकम निकालने के लिए कई शर्तें लागू थीं. साथ ही, पहले 36 महीने की कर्मचारी और नियोक्ता की कुल जमा राशि, उस पर मिलने वाला ब्याज और प्रॉपर्टी की कीमत, इन तीनों में से जो सबसे कम हो, उतनी ही रकम निकाली जा सकती थी.
अब, EPF स्कीम 1952 के तहत जोड़ा गया नया पैराग्राफ 68-BD, इन शर्तों को काफी आसान बनाता है. हां, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह सुविधा जीवन में सिर्फ एक बार ही ली जा सकती है. यानी एक बार अगर आपने PF से घर खरीदने के लिए पैसा निकाल लिया, तो दोबारा ऐसा नहीं कर सकेंगे.
PF निकासी से जुड़े अन्य बड़े बदलाव
घर खरीदने के अलावा सरकार ने EPF से निकासी को लेकर और भी कई बड़े बदलाव किए हैं. जून 2025 से UPI और ATM के जरिए एक लाख रुपए तक की तत्काल निकासी की सुविधा शुरू होगी. इसका फायदा इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत पैसा निकालने में मिलेगा.
इसके अलावा, ऑटो सेटलमेंट की सीमा भी बढ़ा दी गई है. पहले सिर्फ एक लाख रुपए तक के क्लेम ही बिना मैन्युअल प्रोसेस के निपटाए जाते थे, अब यह सीमा पांच लाख रुपए कर दी गई है. इससे निकासी की प्रक्रिया और भी तेज हो गई है.
EPFO ने क्लेम प्रोसेस को भी आसान किया है. अब 27 के बजाय सिर्फ 18 डॉक्युमेंट पैरामीटर पर क्लेम प्रोसेस किया जाएगा और करीब 95 फीसदी मामलों में दावा तीन से चार दिन में निपटा दिया जाएगा.
शादी, मेडिकल और एजुकेशन के लिए भी आसान निकासी
अब EPF से शिक्षा, शादी और इलाज जैसे जरूरी खर्चों के लिए भी पैसा निकालना आसान हो गया है. इसका मतलब ये है कि आप अपनी PF सेविंग्स को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी नकदी की ज़रूरतें समय पर पूरी हो सकती हैं.