शादी के बाद बदल जाता है आपके EPF-EPS के पैसे से जुड़ा ये नियम, जरूर जानिए
आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे फंड को फंसा सकती है. क्या आप जानते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति की शादी होती है. EPF और EPS के नियम उसके लिए बदल जाते हैं.
EPF कानून में परिवार के सदस्य कौन हो सकते हैं, इसे साफ तौर से बताया गया है.
EPF कानून में परिवार के सदस्य कौन हो सकते हैं, इसे साफ तौर से बताया गया है.
प्रोविडेंट फंड का पैसा न सिर्फ आपकी जरूरत के वक्त काम आता है. बल्कि आपके रिटायरमेंट का भी साथी होता है. यही नहीं प्रोविडेंट फंड सदस्य के परिवार का भी ख्याल रखता है. EPFO सदस्य की मृत्यु हो जाने पर यह परिवार के भी काम आता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे फंड को फंसा सकती है. क्या आप जानते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति की शादी होती है. EPF और EPS के नियम उसके लिए बदल जाते हैं.
दरअसल, किसी व्यक्ति की शादी होने के बाद ईपीएफ और ईपीएस में उसका नॉमिनेशन रद्द हो जाता है. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) स्कीम, 1952 के नियमों में इस बात का जिक्र है. नियम के मुताबिक, शादी से पहले ईपीएफ और ईपीएस के लिए सदस्य जो भी नॉमिनेशन करता है, शादी के बाद ये इनवैलिड (अमान्य) हो जाता है. मतलब है कि शादी के बाद फिर नॉमिनेशन करने की जरूरत होती है. जानकार बताते हैं कि शादी से पहले ईपीएफ और ईपीएस में नॉमिनेशन शादी के बाद अपने आप रद्द हो जाते हैं.
EPF-EPS नॉमिनेशन के नियम
EPF कानून में परिवार के सदस्य कौन हो सकते हैं, इसे साफ तौर से बताया गया है. सिर्फ इन लोगों को ही ईपीएफ अकाउंट में नॉमिनेट करने की इजाजत है. EPF एक्ट के तहत पुरुष सदस्य के मामले में 'परिवार' का मतलब पत्नी, बच्चे (शादी हों या नहीं हों), आश्रित माता-पिता और मृतक बेटे की पत्नी और बच्चों से है. महिला सदस्य के मामले में 'परिवार' का मतलब पति, बच्चे, आश्रित माता-पिता, सास-ससुर और मृतक बेटे की पत्नी और बच्चों से है.
TRENDING NOW
'पारिवारिक सदस्य' न होने पर क्या होगा?
नियमों के अनुसार, अगर ईपीएफ के सदस्य का कोई फैमिली मेंबर नहीं है तो वह किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है. लेकिन, शादी के बाद नॉमिनेशन अमान्य हो जाएगा.
शादी के बाद नॉमिनेशन नहीं किया और निधन हो गया तो?
EPF स्कीम के तहत अगर कोई नॉमिनेशन नहीं किया गया है तो फंड में जमा हुई पूरी रकम परिवार के सदस्यों में बराबर-बराबर बांट दी जाएगी. अगर व्यक्ति शादीशुदा नहीं है तो रकम आश्रित माता-पिता को दी जाएगी.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें
क्या कोई नॉन-फैमिली मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है?
नियमों के तहत बताए गए परिवार के सदस्यों को ही ईपीएफ और ईपीएस अकाउंट में नॉमिनेट करना चाहिए. अगर आप अपने पति या पिता जैसे परिवार के सदस्य को बाहर रखना चाहते हैं तो ईपीएफ के मामले में आपको ईपीएफओ कमिश्नर को लिखकर देना होगा. इसी तरह अगर पति-पत्नी का तलाक हो जाता है और उन्हें बच्चा नहीं है तो उनमें से किसी की मौत हो जाने पर पेंशन आश्रित माता-पिता को दी जाएगी.
11:50 AM IST