मुसीबत में पड़ जाएंगे आप, अगर नौकरी चेंज के बाद UAN नंबर से जुड़ा नहीं किया ये काम , EPFO भी दे चुका है वार्निंग

EPFO ने साफ चेतावनी दी है कि नौकरी बदलने के बाद अगर आपने अपने पुराने UAN नंबर को नए एम्प्लॉयर से लिंक नहीं किया, KYC और e-Nomination अपडेट नहीं किए, तो आपका PF ट्रांसफर, क्लेम या निकासी फंस सकती है.
मुसीबत में पड़ जाएंगे आप, अगर नौकरी चेंज के बाद UAN नंबर से जुड़ा नहीं किया ये काम , EPFO भी दे चुका है वार्निंग

नौकरी चेंज के बाद UAN नंबर से जुड़ा ये काम जरूर करें

अगर आपने नौकरी बदलने के बाद अपने नए एम्प्लॉयर के साथ पुराने UAN नंबर को नहीं जोड़ा या जरूरी अपडेट्स नहीं किए, तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बार-बार चेतावनी दी है कि ऐसे कर्मचारियों के EPF क्लेम, ट्रांसफर या निकासी में बड़ी परेशानी आ सकती है.

क्या है UAN और इसकी जरूरत?

UAN (Universal Account Number) एक यूनिक 12-अंकों का नंबर है, जो हर PF सदस्य को मिलता है. यह नंबर आपके करियर के दौरान एक ही रहता है और आपके सारे PF खातों को इसी से लिंक किया जाता है. EPFO के सारे डिजिटल और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आपका UAN एक्टिव और आधार से लिंक होना बहुत जरूरी है.

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नौकरी बदलने के बाद क्या जरूरी है?

नया UAN जेनरेट मत कराएं

हर कर्मचारी के लिए सिर्फ एक UAN वैध है. नौकरी बदलने पर केवल अपने पुराने UAN को ही नए एंप्लॉयर के साथ शेयर करें. अगर गलती से नया UAN बन गया तो पुराने और नए दोनों खातों को 'One Member One PF Account' सुविधा के ज़रिए मर्ज करवाएं.

UAN और आधार लिंकिंग

PF ट्रांसफर, क्लेम या किसी भी तरह की सुविधा के लिए आपका UAN आधार से लिंक होना चाहिए. अगर दोनों लिंक नहीं हैं, तो आपका PF ट्रांसफर और क्लेम फंस सकता है.

KYC अपडेट करें

नए एम्प्लॉयर में जॉइन करने के बाद ई-सेवा पोर्टल पर जाकर KYC (जैसे- आधार, पैन, बैंक डिटेल्स) अपडेट रखें. इससे PF ट्रांसफर और अन्य सेवाओं में आसानी रहती है.

e-Nomination फाइल करें

EPFO ने हाल ही में सख्त चेतावनी जारी की है कि अगर आपके खाते में e-Nomination नहीं है तो PF क्लेम फाइलिंग ब्लॉक कर दी जाएगी. EPFO पोर्टल पर लॉगिन करके e-Nomination जरूर अपडेट करें.

EPFO की ताजा चेतावनी

EPFO ने हाल ही में एक नई वार्निंग जारी की है कि अगर UAN, KYC या e-Nomination अपडेट नहीं हुआ, तो PF क्लेम फाइलिंग प्रक्रिया में समस्या आ सकती है. बार-बार लॉगिन के लिए भी लिमिट रखी गई है (जैसे 5 बार) उसके बाद क्लेम करने की सुविधा अस्थाई रूप से रोक दी जाएगी.

क्या नुकसान हो सकता है?

PF ट्रांसफर अटक सकता है, पैसे का दावा नहीं कर पाएंगे. EDLI (लाइफ इंश्योरेंस) का लाभ नहीं मिलेगा. रिटायरमेंट या इमरजेंसी में फंड निकालना मुश्किल हो जाएगा. गलत UAN/दोनों UAN हो गए तो भविष्य में पेंशन और फंड दोनों में दिक्कत आएगी. e-Nomination न होने पर परिवार को क्लेम करने में दिक्कत हो सकती है.

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