EPFO: रिटायरमेंट के बाद लेना चाहते हैं पेंशन, तो इस सर्टिफिकेट के बारे में जरूर जान लें…
अगर आप ईपीएफओ में 10 साल से अधिक समय से कॉन्ट्रीब्यूशन देते आ रहे हैं और पेंशन के हकदार बन चुके हैं, तो आपको स्कीम सर्टिफिकेट के बारे में जरूर पता होना चाहिए. पेंशन के लिए क्लेम करते समय आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है.
EPFO: रिटायरमेंट के बाद लेना चाहते हैं पेंशन, तो इस सर्टिफिकेट के बारे में जरूर जान लें…
EPFO: रिटायरमेंट के बाद लेना चाहते हैं पेंशन, तो इस सर्टिफिकेट के बारे में जरूर जान लें…
अगर आप किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब करते हैं, तो हर महीने EPF कॉन्ट्रीब्यूशन करते ही होंगे. आपकी बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा ईपीएफ में जाता है और कंपनी की तरफ से भी इतना ही अमाउंट डाला जाता है. लेकिन नियोक्ता का अमाउंट दो हिस्सों में बंट जाता है. 8.33% एंप्लॉयी पेंशन स्कीम (EPS) और शेष 3.67% EPF खाते में चला जाता है. अगर आप 10 साल या इससे ज्यादा समय तक EPFO में अंशदान दे रहे हैं, तो EPS वाला पैसा रिटायरमेंट की उम्र पर आपको पेंशन के तौर पर दिया जाता है. 10 साल से कम समय तक अंशदान करने पर आप अपना पेंशन वाला पैसा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते समय वापस ले सकते हैं.
ये तो बात हुई आपके ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन की, लेकिन अब सवाल उठता है कि इन सबके बीच स्कीम सर्टिफिकेट की जरूरत कहां है? ईपीएफ के नियमों के मुताबिक, अगर आपने 10 साल से अधिक समय तक ईपीएफओ में कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो रिटायरमेंट की उम्र पर पेंशन प्राप्त करने के लिए अंशधारकों को स्कीम सर्टिफिकेट देना होता है. आइए आपको डीटेल्स में बताते हैं सबकुछ.
क्या होता है स्कीम सर्टिफिकेट
स्कीम सर्टिफिकेट पेंशन के लिए एक पॉलिसी की ही तरह होता है, क्योंकि इसकी मदद से आपको जॉब बदलने पर पेंशन ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है. पेंशन का दावा करने के लिए आपके पास इस सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है. हालांकि अगर आपने 10 सालों से कम समय तक पीएफ में योगदान दिया है तो भी आप पेंशन सेवा को जारी रखने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है.
कब काम आता है स्कीम सर्टिफिकेट
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नियम कहता है कि जब भी पीएफ अंशधारक अपनी जॉब स्विच करता है तो उसे पीएफ को ईपीएफओ पोर्टल पर नई कंपनी में ट्रांसफर करवा लेना चाहिए. लेकिन मान लीजिए कि जॉब स्विच करने के बाद उसकी नई कंपनी ईपीएफ के दायरे में नहीं है, तो वो बाद में पेंशन लेने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट के जरिए सर्विस की अवधि का रिकॉर्ड पेश कर सकता है. वहीं जो लोग 10 वर्षों तक ईपीएफ में अपना योगदान दे चुके हैं और अब आगे नौकरी करने का इरादा नहीं रखते हैं, वे भी 50-58 साल की आयु में पेंशन लेने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं. ये आपके पेंशन क्लेम में प्रमाण के तौर पर काम करेगा.
कैसे मिलता है स्कीम सर्टिफिकेट
स्कीम सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको फॉर्म 10C भरने की जरूरत होती है. EPFO की वेबसाइट से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भरकर नजदीकी EPFO Office में जमा कर सकते हैं. इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे जन्म तिथि प्रमाण पत्र, कैंसिल्ड चेक, कर्मचारी के बच्चों के नाम और डीटेल्स, कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर उत्तराधिकारी फॉर्म जमा कर रहा है तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और एक रुपए कीमत वाला स्टांप टिकट आदि जमा करने पड़ सकते हैं.
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10:50 AM IST