6.3 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा फायदा, EPFO देगा ये सुविधा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से एक मुश्त आंशिक निकासी यानी 'कम्युटेशन' की सुविधा एक जनवरी से लागू करने का ऐलान किया है. इस सुविधा से 6.3 लाख पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ मिल सकगा. श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं.
EPFO खाताधारकों को एक जनवरी से देगा ये सुविधा (फाइल फोटो)
EPFO खाताधारकों को एक जनवरी से देगा ये सुविधा (फाइल फोटो)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से एक मुश्त आंशिक निकासी यानी 'कम्युटेशन' की सुविधा एक जनवरी से लागू करने का ऐलान किया है. इस सुविधा से 6.3 लाख पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ मिल सकगा. श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं.
2009 के वापस ले ली थी ये व्यवस्था
EPFO ने 2009 में पेंशन मद में से निकासी के प्रावधान को वापस ले लिया था. इन 6.3 लाख पेंशनभोगियों (Pensioners) ने अपनी पेंशन निकासी का विकल्प चुना था और 2009 से पहले सेवानिवृत्ति (Retirement) के समय उन्हें पेंशन मद में जमा राशि में से कुछ हिस्सा एक मुश्त निकालने की अनुमति मिल गयी थी.
एक जनवरी को जारी होगी अधिसूचना
मीडिया रिपोट्स के मुताबिक "श्रम मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन 'कम्युटेशन' सुविधा लागू करने के EPFO के फैसले को लागू करने को लेकर एक जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी करेगा."
ये है इस सुविधा का फायदा
इस सुविधा के तहत पेंशनधारक को पेंशन का एक हिस्सा पहले ही मिल जता है. ये पैसा एकमुश्त दिया जाता है. उसके बाद अगले 15 साल के लिये उसकी मासिक पेंशन में एक तिहाई की कटौती की जाती है. 15 साल बाद पेंशनधारक पूरी पेंशन ले सकता हैं.
6.3 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा
केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 21 अगस्त 2019 को हुई बैठक में इस सुविधा का लाभ लेने वाले 6.3 लाख पेंशनभोगियों को 'कम्युटेशन' प्रावधान का फायदा दुबारा देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष श्रम मंत्री हैं. ईपीएफओ के इस फैसले से पेंशन लेने लगभग 6.3 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा.
EPFO की समिति ने की थी सिफारिश
EPFO की एक समिति ने आंशिक निकासी के 15 साल बाद पेंशन राशि बहाल करने को लेकर EPFC-95 में संशोधन की सिफारिश की थी. पेंशन 'कम्युटेशन' को बहाल करने की मांग थी. इससे पहले, EPS-95 सदस्यों को 10 साल के लिये पेंशन मद में से एक तिहाई राशि निकालने की अनुमति थी. इसे 15 साल बाद बहाल किया गया है. यह सुविधा सरकारी कर्मचारियों के लिये पहले से चली आ रही है.
Written By:
ज़ीबिज़ वेब टीम
Updated: Sat, Dec 28, 2019
03:09 PM IST
03:09 PM IST
नई दिल्ली
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