EPFO के इस नियम का रखा ध्यान तो कभी नहीं मरेगा PF का पैसा, आज ही करें ये काम
EPFO की E-nomination प्रक्रिया को चंद मिनटों में भरा जा सकता है. EPFO के 'मेंबर सेवा पोर्टल' पर अपने अकाउंट में लॉग-इन कर सदस्य ई-नॉमिनेशन सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं.
EPFO के मुताबिक, कोई व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट कर सकता है. (PTI)
EPFO के मुताबिक, कोई व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट कर सकता है. (PTI)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) प्रोविडेंट फंड (EPF) सदस्यों के लिए ई-नॉमिनेशन की सुविधा देता है. इस सुविधा का इस्तेमाल सिर्फ वो ही सदस्य कर सकते हैं, जिनका अकाउंट आधार लिंक्ड हैं. EPFO की E-nomination प्रक्रिया को चंद मिनटों में भरा जा सकता है. EPFO के 'मेंबर सेवा पोर्टल' पर अपने अकाउंट में लॉग-इन कर सदस्य ई-नॉमिनेशन सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं. नॉमिनेशन के लिए आपके UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) का एक्टिवेट होना जरूरी है. मेंबर सेवा पोर्टल पर आपका फोटो भी होना चाहिए.
कोई भी कर्मचारी अपने एक्टिव UAN से https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर लॉग-इन करके आधार कार्ड के जरिए ई-नॉमिनेशन फाइल कर सकता है.
नॉमिनेशन के नियम
EPFO के मुताबिक, कोई व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट कर सकता है. हालांकि, अगर व्यक्ति का परिवार नहीं है तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनेट करने की भी छूट है. परिवार होने या बनने की स्थिति में यह नॉमिनेशन अमान्य करार दिया जाएगा.
कैसे फाइल करें ई-नॉमिनेशन?
1) सबसे पहले EPFO पोर्टल पर जाएं और लॉग-इन करें. यहां आपको UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा.
2) इसके बाद यहां ऊपर टैब में 'View' का ऑप्शन मिलेगा. यहां क्लिक करके प्रोफाइल पर जाएं, अगर आपने अपने फोटो अपलोड नहीं किया है तो कर दें.
3) इसके बाद मैनेज (Manage) के टैब पर क्लिक करें और लिंक ई-नॉमिनेशन पर जाएं. यहां अपने नॉमिनी का नाम डाल दें. यहां आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका परिवार है. अगर आप हां का विकल्प चुनते हैं तो आपसे फैमिली की डीटेल्स पूछी जाएंगी. यहीं पर उनकी स्कैन की हुई फोटो भी अपलोड करनी होंगी.
4) आप परिवार के सदस्यों के हिसाब से “Add New button" पर क्लिक करके हर सदस्य का विवरण दे सकते हैं. सभी जानकारी भरने के बाद “Save Family Details" पर क्लिक कर दें.
5) अब आपको अपने हर फैमिली मेंबर को EPF का कितना शेयर देना है यह तय करें. इसके बाद “Save EPF Nomination" पर क्लिक करें. अगर फैमिली डीटेल्स में पत्नी/बच्चा नहीं होने पर सिस्टम आपसे EPS (एम्प्लॉई पेंशन स्कीम) के नॉमिनेशन की भी जानकारी मांगेगा. यहां आप परिवार के किसी भी सदस्य को बना सकते हैं.
6) ई-नॉमिनेशन में अगर फैमिली नहीं होने का विकल्प चुनते हैं तो आपसे सीधे EPF नॉमिनी की डीटेल्स भरने को कहा जाएगा. यहां आप किसी भी रिश्तेदार, दोस्त या जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसकी डीटेल्स देनी होगी. साथ ही उसका स्कैन फोटो भी अपलोड करना होगा. आप यहां एक से ज्यादा लोगों को भी नॉमिनी में डाल सकते हैं. नॉमिनी बढ़ाने के लिए Add row पर क्लिक करें. सभी डीटेल्स बरने के बाद “Save EPF Details" क्लिक कर दें..
7) EPF और EPS के नॉमिनी फाइल करने के बाद आपको नॉमिनेशन को आधार बेस्ड ई-साइन (Aadhaar-based e-Sign) के साथ सेव करना होगा. ई-सिग्नेचर के लिए आपके पास आधार वर्चुअल आईडी का होना अनिवार्य है.
8) आधार बेस्ड ई-सिग्नेचर के बाद आपको नॉमिनेशन फॉर्म-2 की एक पीडीएफ (PDF) कॉपी डाउनलोड करनी होगी और एम्प्लॉई कोड के साथ सेव करना होगा. आप अपने नाम से भी इसे सेव कर सकते हैं. एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) के सभी सदस्यों को नॉमिनेशन फॉर्म-2 की डाउनलोड की गई PDF कॉपी को अपने HR डिपार्टमेंट में जमा कराना होगा. इसके बाद आपका नाॉमिनेशन पूरा हो जाएगा.
08:27 AM IST