EPFO नियम: किस जरूरत के लिए PF से कितना पैसा निकाल सकते हैं, यहां जानिए

पीएफ को एमरजेंसी में निकाला जाता है. 7 स्थितियों में आप पीएफ विथड्रॉ कर सकते हैं. कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं, जिसमें पूरा हिस्सा निकाला जा सकता है.
EPFO नियम: किस जरूरत के लिए PF से कितना पैसा निकाल सकते हैं, यहां जानिए

कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं, जिसमें PF का पूरा हिस्सा निकाला जा सकता है. (फोटो: PTI)

प्रॉविडेंट फंड (PF) को लेकर हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कुछ बदलाव किए हैं. अगर कोई अपने PF फंड में से पैसा निकालना चाहता है तो उसे ऑनलाइन ही क्लेम करना होगा. पीएफ को एमरजेंसी में निकाला जाता है. 7 स्थितियों में आप पीएफ विथड्रॉ कर सकते हैं. कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं, जिसमें PF का पूरा हिस्सा निकाला जा सकता है. और कुछ में पीएफ के कुल पैसे का एक निश्चित हिस्सा ही निकाला जाता है. आइए जानते हैं किस जरूरत के लिए कितना पैसा निकाला जा सकता है.

1- मेडिकल ट्रीटमेंट-
=> आप अपने, पत्‍नी, बच्‍चों या माता-पिता के इलाज के लिए भी पीएफ विद्ड्रॉ कर सकते हैं.
=> इस स्थिति में कभी भी पीएफ विद्ड्रॉ किया जा सकता है. ये आवश्‍यक नहीं है कि आपकी सर्विस कितने समय की हुई है.
=> इसके लिए एक महीने या उससे ज्यादा तक अस्पताल में एडमिट होने का सबूत देना होता है.
=> साथ ही इस समय के लिए एम्प्लॉयर से अप्रूव लीव सर्टिफिकेट भी लेना होता है.
=> पीएफ के पैसों से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए व्यक्ति को अपने एम्प्लॉयर या फिर ईएसआई से अप्रूव एक सर्टिफिकेट भी देना होता है. इस सर्टिफिकेट में यह घोषणा होती है कि जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उस तक ईएसआई की सुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती या फिर उसे ईएसआई की सुविधा नहीं दी जाती है.
=> पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 से आवेदन करने के साथ-साथ बीमारी का सर्टिफिकेट या दूसरा ऐसा डॉक्युमेंट देना होता है, जिससे सत्यता की जांच की जा सके.
=> मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का 6 गुना या फिर पूरा पीएफ का पैसा, जो भी कम हो, निकाल सकता है.

2- एजुकेशन/ शादी-
=> अपनी, भाई-बहन या फिर बच्‍चों की शादी के लिए पीएफ की राशि को निकाला जा सकता है.
=> आप अपनी पढ़ाई या फिर बच्‍चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ की राशि को निकाल सकते हैं.
=> इसके लिए कम से कम 7 साल की नौकरी हो जानी चाहिए.
=> संबंधित कारण का सबूत आपको देना होगा.
=> एजुकेशन के मामले में आपको अपने एम्प्लायर के पास फॉर्म 31 से आवेदन करना होता है. पीएफ निकालने की तारीख तक कुल जमा का 50 प्रतिशत पीएफ ही निकाल सकते हैं.
=> एजुकेशन के लिए पीएफ का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी नौकरी में सिर्फ तीन बार कर सकता है.

3- प्‍लॉट खरीदने के लिए
=> प्लॉट खरीदने के लिए पीएफ का पैसा इस्तेमाल करने के लिए आपकी नौकरी को 5 साल पूरे होने चाहिए.
=> प्‍लॉट आपके, आपकी पत्‍नी के या दोनों के नाम पर रजिस्‍टर्ड होना चाहिए.
=> प्लॉट या प्रॉपर्टी किसी प्रकार के विवाद में फंसी नहीं होनी चाहिए और न ही उस पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही हो.
=> प्लॉट खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 24 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है.
=> इस तरह की स्थिति में आप अपनी नौकरी के कुल समय में सिर्फ एक ही बार पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.

4- घर बनाने या फ्लैट
इस तरह की स्थिति में आपकी नौकरी के 5 साल पूरा होना आवश्‍यक है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है. इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

5- रि-पेमेंट ऑफ होम लोन
इसके लिए आपकी नौकरी के 10 साल पूरे होने चाहिए. कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है. इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

6- हाउस रिनोवेशन
इस स्थिति में आपके की नौकरी के कम से कम 5 साल पूरे होने चाहिए. कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 12 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है. इसके लिए अपनी नौकरी के समय के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

7- प्री-रिटायरमेंट
इसके लिए आपकी उम्र 54 वर्ष होनी चाहिए. इस स्थिति में आप कुल पीएफ बैलेंस में से 90 प्रतिशत तक की रकम निकल सकते हैं, लेकिन यह विथड्रॉ सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है.

पीएफ विथड्रॉ टैक्‍सेबल है या नहीं
अगर आप लगातार सर्विस के दौरान 5 साल से पहले पीएफ विथड्रॉ करते हैं तो यह टैक्‍सेबल होगा. यहां लगातार सर्विस से मतलब ये नहीं है कि एक ही संस्‍थान में 5 साल तक सर्विस होना. आप सर्विस बदल सकते हैं और कोई भी संस्‍था ज्‍वाइन कर सकते हैं. आप अपने पीएफ अकांउट को नए एम्‍पलॉयर को ट्रांसफर कर सकते हैं.

पांच साल में सबसे कम है मौजूदा EPF रेट

वित्त वर्षEPF ब्याज दरPPF ब्याज दर
2013-148.75 फीसदी8.7 फीसदी
2014-158.75 फीसदी8.7 फीसदी
2015-168.80 फीसदी8.7 फीसदी
2016-178.65 फीसदी8.1 फीसदी
2017-188.55 फीसदी7.6 फीसदी
2018-198.65 फीसदी (संभावित)7.9 फीसदी
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