&format=webp&quality=medium)
EPFO की तरफ से इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया जा चुका है (फोटो: PTI)
प्रोविडेंट फंड को लेकर ज्यादातर नौकरीपेशा अनजान रहते हैं. दरअसल, सबको यह तो पता होता है कि हमारा पीएफ कट रहा है. लेकिन, उस पीएफ से जुड़े नियमों को समझने का वक्त शायद किसी के पास नहीं. दिक्कत तब महसूस होती है जब पीएफ निकालने या ट्रांसफर कराने का नंबर आता है. ऐसे में प्रोविडेंट फंड से जुड़े नियमों को जरूर ध्यान से पढ़ लेना चाहिए. हाल ही में EPFO ने एक और नियम में बदलाव किया था. इस नियम के बाद आप मैनुअली यानी ऑफलाइन मोड से पीएफ नहीं निकाल पाएंगे. लेकिन, इसके लिए एक शर्त है.
क्या है नियम में बदलाव
अगर आपका आधार नंबर EPFO के यूनीवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक है तो आप प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ निकालने के लिए ऑफलाइन क्लेम नहीं कर पाएंगे. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऐसे मामले में ऑफलाइन क्लेम स्वीकार करने से मना कर दिया है. मतलब यह कि आपका आधार यूएएन से लिंक है तो आपको पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम करना होगा. रीजनल कमिश्नर एन के सिंह के मुताबिक, ईपीएफओ ने फील्ड ऑफिस में ऑफलाइन क्लेम के बढ़ते मामलों की वजह से यह फैसला लिया है.
EPFO ने क्यों लिया ये फैसला
एनके सिंह के मुताबिक, EPFO की तरफ से इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया जा चुका है. कंपनियां बल्क में ऐसे मेंबर्स का क्लेम फिजकल फॉर्म के जरिए करा रही थीं, जिनका आधार यूएएन से लिंक है. इससे फील्ड ऑफिस में जबरदस्ती का बोझ बढ़ रहा था. साथ ही इससे क्लेम सेटेलमेंट में देरी होती है. ऐसे मामलों में कंपनियों का ऑफलाइन क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा और कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन क्लेम सर्विस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें.
सिर्फ ऑनलाइन क्लेम होगा सेटेल
ईपीएफओ के सर्कुलर में कहा गया है कि अगर कोई मेंबर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से क्लेम फाइल करता है तो सिर्फ ऑनलाइन क्लेम को ही सेटल किया जाएगा.
कैसे करें ऑनलाइन क्लेम
नोट: पीएफ निकालने के लिए कंपनी में पीएफ विद्ड्रॉल फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है. ऑनलाइन क्लेम होने के बाद फील्ड ऑफिसर अपने आप उस क्लेम को वेरिफाई कर देगा. इसके लिए जरूरी है कि आपका यूनीफाइड पोर्टल पर केवाईसी पूरा होना चाहिए.