EPF Alert! जल्द कर लें ये अपडेट, वरना अगले महीने से बंद हो जाएगा ईपीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन
EPF Alert! अगर आपने यूएएन को आधार नंबर से नहीं जोड़ा है तो आपको नियोक्ता (employer's) का कॉन्ट्रिब्यूशन मिलना बंद हो जाएगा.
UAN और आधार नंबर को लिंक करने की डेडलाइन 30 नवंबर, 2021 तक है. (फाइल फोटो)
UAN और आधार नंबर को लिंक करने की डेडलाइन 30 नवंबर, 2021 तक है. (फाइल फोटो)
EPF Alert! यदि आपको कर्मचारी भविष्य निधि या ईपीएफ योजना के तहत लाभ मिलता है, तो आपके लिए जरूरी खबर है. दरअसल आधार कार्ड को ईपीएफओ (EPFO) द्वारा दिए गए यूएएन (UAN) से लिंक करना बहुत जरूरी है. ईपीएफओ द्वारा दिया गया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रत्येक कर्मचारी को सौंपे गए नंबरों में से एक है और यह हमेशा उनके पास रहेगा.
30 नवंबर तक करें लिंक
EPFO ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और आधार नंबर को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी. पहले इनको लिंक करने की समय सीमा 31 अगस्त, 2021 थी. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 15 नवंबर को नए डेट की घोषणा की थी. रिटायरमेंट एजेंसियों ने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ECR) जमा करने के मानदंड को अपडेट किया है. ईपीएफओ के मुताबिक नियोक्ता (employers) सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने आधार को पीएफयूएएन (PFUAN) से जोड़ा हो.
बंद हो जाएगा कॉन्ट्रिब्यूशन
अगर आपने यूएएन को आधार नंबर से नहीं जोड़ा है तो आपको नियोक्ता (employer's) का कॉन्ट्रिब्यूशन मिलना बंद हो जाएगा. वहीं कर्मचारियों को भी remittance में देरी का सामना करना पड़ेगा. वहीं इस डेटा को नियोक्ता और अधिकारियों द्वारा अप्रूव करना भी जरूरी है. इसके अलावा वे अपने पीएफ खाते का पैसा भी नहीं निकाल सकेंगे. कर्मचारियों को इस साल की शुरुआत में घोषित Covid-19 एडवांस (COVID-19 advances) और उनके पीएफ खाते से जुड़ा बीमा का लाभ भी नहीं मिल सकेगा.
आधार को ईपीएफ खाते से ऑनलाइन इस तरह करें लिंक
- ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर विजिट करें.
- अपने UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल कर अकाउंट लॉगिन करें.
- 'मैनेज' सेक्शन में केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करें.
-आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां से आप अपने ईपीएफ खाते से लिंक करने के लिए 'आधार' को सलेक्ट कर सकते हैं.
-अब 'आधार' पर क्लिक करें और अपने आधार कार्ड के मुताबिक अपना आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें. इसके बाद सेव ऑप्शन क्लिक करें.
- एक बार जब आप अपना आधार डिटेल्स सेव कर लेंगे, तो आपका आधार यूआईडीएआई के डेटा से वेरिफाई हो जाएगा.
अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट के अप्रूवल के बाद, आप आधार को ईपीएफ खाते से सफलतापूर्वक लिंक कर सकेंगे. फिर आपको अपने आधार डिटेल्स के सामने 'वेरिफाइड' लिखा हुआ मिलेगा.
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08:34 PM IST