Employee Pension Scheme पर 20 तारीख को हो सकता है बड़ा फैसला, EPFO बोर्ड CBT की दिल्ली में होगी बैठक

Employee Pension Scheme: पेंशनर्स को जल्द ही तोहफा मिल सकता है. 2018 से लगातार उठ रही मांग को देखते हुए EPFO की बोर्ड बैठक (229th meeting) में न्यूनतम पेंशन (Minimum pension) पर कोई फैसला हो सके.
Employee Pension Scheme पर 20 तारीख को हो सकता है बड़ा फैसला, EPFO बोर्ड CBT की दिल्ली में होगी बैठक

Employee Pension Scheme: क्या न्यूनतम पेंशन (Minimum pension) बढ़ने वाली है? क्या पेंशन की रकम को बढ़ाकर 9000 रुपए किया जा सकता है? पेंशनर्स (Pensioners) की डिमांड तो यही है. उम्मीद भी है कर्मचारी पेंशन स्कीम (Employee pension scheme) को लेकर बढ़ोतरी संभव है. संसद की स्टैंडिंग कमिटी भी इस पर अपनी सिफारिशें दे चुकी है. अब चर्चा है कि EPFO की अगली बैठक (229th meeting of central board of trustee) में इस पर कोई निष्कर्ष निकले.

EPFO ने जारी किया सर्कुलर

EPFO ने 20 नवंबर 2021 को दिल्ली में होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की मीटिंग का सर्कुलर जारी कर दिया है. बोर्ड में शामिल होने वाले कर्मचारियों को एजेंडा भी बता दिया गया है. हालांकि, एजेंडा क्या रहेगा यह पब्लिक नहीं हुआ है. उम्मीद है कि पिछले लंबे समय से चल रही कर्मचारी पेंशन स्कीम (Employee pension scheme) में मिलने वाली न्यूनतम पेंशन (Minimum pension) पर फैसला हो सके.

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न्यूनतम पेंशन 9000 रुपए करने की मांग

मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाने की डिमांड है. लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव (Bhupender Yadav) की अध्यक्षता में इस पर 20 नवंबर को चर्चा हो सकती है. मार्च 2021 में संसद की स्टैंडिंग कमिटी ने मिनिमम पेंशन (Minimum pension news) की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए तक करने की सिफारिश की थी. हालांकि, पेंशनर्स डिमांड है कि पेंशन राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9000 रुपए किया जाना चाहिए. तभी सही मायने में EPS-95 पेंशनधारक को फायदा मिलेगा.

Pension मौलिक अधिकार है

EPFO बोर्ड मेंबर और भारतीय मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी विरजेश उपाध्याय के मुताबिक, 5 राज्यों के हाई कोर्ट ने पेंशन (Pension) को मौलिक अधिकार माना है. इसकी सीलिंग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. सीलिंग हटेगी तो उसका फायदा पेंशन में मिलेगा. हालांकि, डिमांड है कि कर्मचारी के रिटायरमेंट (Retirement) से ठीक पहले की आखिरी सैलरी के अनुसार पेंशन तय की जानी चाहिए. वहीं, श्रम मंत्रालय ऐसा करने में अपनी असमर्थता जता चुका है. लेकिन, 16 नवंबर की बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है.

EPS 95 पेंशन स्कीम क्या है?

EPFO के तहत प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) पाने पर सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम-1995 है. संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है. इसके लिए कर्मचारी के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य है. स्कीम के तहत एम्प्लॉयर EPF में 12% राशि कर्मचारी के नाम पर जमा करता है. इसमें 8.33 फीसदी रकम पेंशन (Pension under EPFO) के लिए दी जाती है. इसके तहत मिनिमम 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है. स्कीम में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा मिलती है. अगर कर्मचारी की नौकरी के दौरान 58 साल से पहले मौत हो जाती है, तो उसकी पत्नी और बच्चे पेंशन मिलती है.

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