31 दिसंबर से पहले अगर ये काम निपटा लें तो बिना चिंता कह सकेंगे HAPPY NEW YEAR
फिलहाल 31 दिसंबर या उससे पहले तक देरी से आईटीआर भरने के लिए 5,000 रुपये का दंड लगता है, लेकिन 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 के दौरान यह पेनाल्टी दोगुना बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगा.
देशभर के बैंकों की तरफ से ग्राहकों को सीटीएस 2010 चेक बुक जारी करना अनिवार्य किया गया है.
देशभर के बैंकों की तरफ से ग्राहकों को सीटीएस 2010 चेक बुक जारी करना अनिवार्य किया गया है.
यह साल अब खत्म होने वाला है और नया साल दस्तक दे रहा है. ऐसे में नए साल की शुरुआत होते ही आप तनाव में न रहें, यह जरूरी है. इसके लिए आपको कुछ लंबित वित्तीय काम 31 दिसंबर से पहले कर लें तो आप नए साल में आपका उमंग अलग होगा. आप परेशान नहीं होंगे और आगे की योजना पर काम कर सकेंगे. अक्सर कई लोग अपने वित्तीय कामकाज के प्रति लापरवाह भी रहते हैं. आइए हम उन कुछ काम की बातों पर ध्यान देते हैं जिसे 31 दिसंबर से पहले निपटा लेना अच्छा है.
आयकर रिटर्न फाइल कर दें
अगर आपने अपना रिटर्न अंतिम तिथि तक फाइल नहीं किया है तो इसे जल्द फाइल कर दें. अगर आप यह नहीं करते हैं तो आपको भारी पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है. आयकर विभाग ने अब नियम बदले हैं और जोरदार पेनाल्टी का प्रावधान कर दिया है. नए आयकर अधिनियम (सेक्शन 234एफ) के अनुसार, जो करदाता तय तारीख के बाद अपने रिटर्न भरेंगे, उन्हें अब ज्यादा जुर्माना चुकाना होगा. फिलहाल 31 दिसंबर या उससे पहले तक देरी से आईटीआर भरने के लिए 5,000 रुपये का दंड लगता है, लेकिन 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 के दौरान यह पेनाल्टी दोगुना बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगा. जिन करदाताओं की आय 5 लाख रुपये सालाना से कम है, उनपर अधिकतम 1,000 रुपये का ही जुर्माना लग सकता है.
अपने बैंक कार्ड को ईएमवी चिप कार्ड में बदलवाएं
नए निर्देश के मुताबिक, 27 अगस्त 2015 को जारी रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक, सभी बैंकों को अपने मैग्स्ट्रिप (मैग्नेटिक स्ट्रिव यानी काली पट्टी) वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड को ईएमवी आधारित चिप कार्ड में बदलना होगा. बैंकों की तरफ से इसके लिए अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर 2018 है. आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने पुराने बैंक कार्ड (डेबिट+क्रेडिट) को 31 दिंसबर 2018 तक बदलवा लें. इस तारीख के बाद सभी मैग्स्ट्रिप कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा.
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गैर CTS वाले चेक काम नहीं करेंगे
देशभर के बैंकों की तरफ से ग्राहकों को सीटीएस 2010 चेक बुक जारी करना अनिवार्य किया गया है. अगर किसी बैंक की तरफ से किसी ग्राहक को गैर-सीटीएस चेक जारी किया गया है और वह उसे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के लिए पेश करता है, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है. इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार, इस तरह कै चेक की क्लीयरिंग महीने में एक ही बार यानी महीने के दूसरे बुधवार को हो रही थी. ध्यान रखें, 31 दिसंबर 2018 के बाद से गैर सीटीएस चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे. सीटीएस 2010 चेक बुक के लिए अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं. चेक के बाएं तरफ 'CTS 2010' अंकित होता है.
एसबीआई नेट बैंकिंग
अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो इसका ध्यान रखें कि 1 दिसंबर 2018 से बैंक ने उन ग्राहकों की नेट बैकिंग सुविधा रोक दी है, जिनके मोबाइल नंबर उसके पास नहीं हैं. बैंक ने ग्राहकों से नेट बैंकिंग जारी रखने के लिए नजदीकी शाखा में मोबाइल नंबर पंजीकरण करने के लिए कहा था. यदि आप अपनी नेट बैंकिंग सेवाओं का लभी नहीं उठा पा रहे हैं, तो अपनी घरेलू या नजदीकी एसबीआई शाखा पर जाएं और अपने मोबाइल नंबर को अपने खाते के साथ जोड़ लें.
08:54 AM IST