काम की बात: धनतेरस पर करना है सोने में निवेश; ज्वैलरी, ETF या डिजिटल गोल्ड...किस पर लगता है कितना टैक्स?

Gold investment 2025: भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं, बल्कि सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है. धनतेरस से पहले जानिए सोने के किस मोड में निवेश करने पर कितना टैक्स लगता है?
काम की बात: धनतेरस पर करना है सोने में निवेश; ज्वैलरी, ETF या डिजिटल गोल्ड...किस पर लगता है कितना टैक्स?

Gold investment 2025: हर साल धनतेरस और दिवाली से पहले भारत में सोना खरीदने का ट्रेंड जोर पकड़ लेता है. लोग इसे सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि शुभ निवेश भी मानते हैं. लेकिन अब जब गोल्ड के कई रूप - जैसे ज्वैलरी, गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड, या Sovereign Gold Bond (SGB) - मार्केट में मौजूद हैं, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि किस रूप में निवेश सबसे फायदेमंद है और कहां टैक्स का बोझ ज्यादा है. सर्टिफाइड फाइनेंसियल प्लानर तारेश भाटिया से समझते हैं कि अगर आप भी इस धनतेरस गोल्ड में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो क्या है आपके फायदे का सौदा?

सोना क्यों है निवेश का सबसे भरोसेमंद जरिया?

सोना भारतीय निवेश पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा है. यह न तो शेयर बाजार की तरह उतार-चढ़ाव में कमजोर होता है, और न ही महंगाई के सामने अपनी कीमत खोता है. भारत में सोना सदियों से ‘सेफ एसेट’ की तरह देखा गया है - युद्ध, मंदी, या रुपये की गिरावट के दौर में भी इसने परिवारों की संपत्ति की रक्षा की है. यानी, गोल्ड आपकी वेल्थ का इंश्योरेंस है. यह ब्याज नहीं देता, लेकिन मुश्किल वक्त में काम जरूर आता है.

गोल्ड में निवेश के प्रमुख तरीके और टैक्स नियम

आज गोल्ड में निवेश करने के कई मॉडर्न तरीके हैं. हर फॉर्मेट का टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है. आइए जानते हैं -

1. फिजिकल गोल्ड (ज्वैलरी, सिक्के, बार्स)

यह सबसे पारंपरिक तरीका है, जहां लोग फिजिकल गहने या सोने की ईंटें खरीदते हैं. इसकी खरीद पर 3% GST लगता है. अगर मेकिंग चार्ज अलग से बिल में है, तो उस पर 5% GST अतिरिक्त देना पड़ता है. वहीं, ये बेचते समय अगर आपने सोना 3 साल के भीतर बेचा, तो मुनाफा Short-Term Capital Gain (STCG) कहलाता है और यह आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है. अगर 3 साल से ज्यादा बाद बेचते हैं, तो यह Long-Term Capital Gain (LTCG) माना जाता है, जिस पर 12.5% टैक्स (बिना इंडेक्सेशन) देना होता है - यह 2024 से लागू नया नियम है.

ध्यान दें कि इनकम टैक्स रिटर्न में हर गहने का जिक्र जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी आय ₹50 लाख से ज्यादा है तो आपको अपनी बड़ी संपत्तियों में गोल्ड का जिक्र करना होता है.

2. डिजिटल गोल्ड

डिजिटल गोल्ड अब फिनटेक ऐप्स जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm आदि पर उपलब्ध है. इसमें आप ₹10 या 0.1 ग्राम से भी शुरुआत कर सकते हैं. छोटे निवेशक के लिए यह आसान और सुरक्षित तरीका है और इसमें चोरी का डर नहीं है. डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड जैसा ही माना जाता है और इसे बेचने पर 3 साल के अंदर मुनाफा होगा तो STCG लगेगा. वहीं, 3 साल बाद बेचने पर 12.5% LTCG टैक्स लगेगा. खरीद के समय इसके ऊपर 3% जीएसटी देना पड़ता है.

हालांकि, डिजिटल गोल्ड को RBI या SEBI रेगुलेट नहीं करती, इसलिए सावधानी जरूरी है.

3. गोल्ड ETF (Exchange Traded Fund)

गोल्ड ETF स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड फंड होते हैं, जो फिजिकल गोल्ड में निवेश करते हैं. इसमें डिमैट अकाउंट जरूरी होता है. ETF में लिक्विडिटी अच्छी होती है, चोरी का डर नहीं, और कोई मेकिंग चार्ज नहीं.

ETF बेचने पर 12 महीने से पहले के मुनाफे पर STCG (आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स) लगता है. वहीं, 12 महीने के बाद बेचने पर LTCG (12.5%) टैक्स लगता है. इसके ऊपर कोई GST नहीं लगता है, क्योंकि आप सीधे सोना नहीं खरीद रहे.

4. गोल्ड म्यूचुअल फंड / फंड ऑफ फंड्स (FoF)

अगर आपके पास डिमैट अकाउंट नहीं है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर सकते हैं. ये अप्रत्यक्ष रूप से गोल्ड ETF में निवेश करते हैं. ETF जैसा ही इसके ऊपर 12 महीने से पहले बेचने पर STCG और 12 महीने बाद बेचने पर 12.5% LTCG टैक्स लगता है. इसके ऊपर भी मेकिंग चार्ज या GST नहीं है.

गोल्ड बेचने पर टैक्स कैसे लगता है?

मान लीजिए आपने 2022 में ₹2 लाख का सोना खरीदा और 2025 में ₹2.5 लाख में बेचा - तो मुनाफा हुआ ₹50,000. अगर यह 3 साल से कम हुआ है तो ₹50,000 आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा. वहीं, अगर 3 साल से ज्यादा हो गया है तो ₹50,000 पर 12.5% LTCG टैक्स लगेगा.

इनहेरिटेड गोल्ड पर टैक्स का क्या है नियम?

अगर आपको सोना विरासत में या गिफ्ट के रूप में मिला है, तो उस वक्त कोई टैक्स नहीं लगता. इसके ऊफर टैक्स तभी लगता है जब आप इसे बेचते हैं और इसमें मूल मालिक का होल्डिंग पीरियड भी गिना जाएगा.

उदाहरण के तौर पर आपकी दादी ने 1990 में खरीदा सोना और आपने 2025 में बेचा तो यह लॉन्ग-टर्म गेन माना जाएगा और 12.5% टैक्स लगेगा.

कितना सोना रख सकते हैं आप?

होल्डरअनुमत सोनाअनुमानित मूल्य (22K - अक्टूबर 2025)
शादीशुदा महिला500 ग्राम₹56.45 लाख
अविवाहित महिला250 ग्राम₹28.22 लाख
शादीशुदा पुरुष100 ग्राम₹11.29 लाख

Income Tax विभाग के नियमों के अनुसार तलाशी के दौरान बिना बिल के भी इतने सोने पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता:

ये सिर्फ दिशानिर्देश हैं, सीमा नहीं. अगर आपके पास ज्यादा सोना है और उसके सोर्स का प्रमाण है (बिल, गिफ्ट डीड, इनहेरिटेंस), तो कोई समस्या नहीं.

धनतेरस पर समझदारी से करें निवेश

सोना केवल गहना नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय स्थिरता का हिस्सा है. अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड बेहतर विकल्प हैं.

अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो Sovereign Gold Bond सबसे समझदारी भरा विकल्प है क्योंकि इसमें ब्याज भी मिलता है और टैक्स से राहत भी. इस धनतेरस, सोना सिर्फ चमकाने के लिए नहीं, सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए खरीदें.

FAQs

Q1. गोल्ड पर कितना GST लगता है?

3% गोल्ड वैल्यू पर और 5% मेकिंग चार्ज (अगर अलग से बिल किया गया हो) पर.

Q2. SGB पर टैक्स लगता है क्या?

अगर आप इसे 8 साल की मैच्योरिटी तक रखते हैं, तो कोई टैक्स नहीं. बीच में बेचने पर सामान्य कैपिटल गेन टैक्स लगेगा.

Q3. डिजिटल गोल्ड सुरक्षित है क्या?

हाँ, अगर आप विश्वसनीय प्लेटफॉर्म (MMTC-PAMP, Augmont, SafeGold) से खरीदें तो सुरक्षित है, लेकिन यह आरबीआई रेगुलेटेड नहीं है.

Q4. गोल्ड ETF या ज्वैलरी में कौन बेहतर?

ETF में चोरी का खतरा नहीं, कोई मेकिंग चार्ज नहीं और लिक्विडिटी बेहतर होती है. निवेश के लिए ETF या SGB बेहतर विकल्प हैं.

Q5. इनहेरिटेड गोल्ड पर टैक्स कब लगता है?

विरासत में मिलने पर टैक्स नहीं, लेकिन बेचने पर पुरानी खरीद तारीख के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स लगता है.

(ताजा खबरों के लिए आप हमारे WhatsApp Channel को सब्सक्राइब जरूर करें)

Add Zee Business as a Preferred Source
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6