31 मार्च से पहले निपटा लें ये 6 काम, नहीं तो आपको झेलनी होगी बड़ी मुसीबत
वित्त वर्ष 2018-19 खत्म होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं. वित्त वर्ष की अंतिम तारीख यानी 31 मार्च कई मामलों में विशेष है. दरअसल, 31 मार्च तक कई काम ऐसे हैं, जो आम आदमी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं.
31 मार्च आम आदमी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इससे पहले अपना काम निपटाएं. (प्रतीकात्मक)
31 मार्च आम आदमी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इससे पहले अपना काम निपटाएं. (प्रतीकात्मक)
वित्त वर्ष 2018-19 खत्म होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं. वित्त वर्ष की अंतिम तारीख यानी 31 मार्च कई मामलों में विशेष है. दरअसल, 31 मार्च तक कई काम ऐसे हैं, जो आम आदमी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं. 31 मार्च की डेडलाइन पूरी होने तक अगर ये काम नहीं निपटाए तो आपको मुसीबत झेलनी पड़ सकती है. इसलिए जरूरी है कि इन कामों को समय रहते पूरा कर लिया जाए.
PAN-आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख
पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2019 है. पिछले साल 30 जून 2018 के बाद इसे बढ़ाकर 31 मार्च किया गया था. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जैसे महत्वपूर्ण काम पैन के जरिए होते हैं. अगर इसे आधार से लिंक नहीं किया गया तो ये काम अटक सकते हैं. साथ ही डेडलाइन तक काम पूरा नहीं होने की स्थिति में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन रद्द कर दिया जाएगा.
GST वार्षिक रिटर्न जमा करें
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की सालना रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख भी 31 मार्च 2019 है. सरकार ने इसकी तारीख भी पिछले साल की 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च की गई थी. कारोबारी 31 मार्च तक सालाना रिटर्न जमा कर सकते हैं. सालाना रिटर्न फॉर्म में GST के तहत पंजीकृत इकाइयों को बिक्री, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की पूरी जानकारी देनी होती है.
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टीवी चैनल पैक चुनना होगा
केबल और डीटीएच के लिए जारी TRAI की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, केबल और डीटीएच उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2019 तक अपनी पसंद के चैनल या पैक चुनना है. 31 मार्च के बाद आपका टीवी बंद हो सकता है. टीवी चैनल के चुनने की डेडलाइन पहले 29 दिसंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया था. एक फरवरी को ट्राई का नया नियम लागू हो चुका है, लेकिन ग्राहकों को थोड़ी छूट देते हुए पसंदीदा चैनल की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 की गई है.
2017-18 के लिए ITR फाइल करना
अगर किसी टैक्सपेयर ने पिछले साल यानी 2017-18 का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसकी डेडलाइन भी 31 मार्च 2019 है. हालांकि, अब रिटर्न भरने वालों को 10 हजार रुपए की पेनल्टी देनी होगी. सरकार ने छोटे करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से पांच लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं के लिए पेनल्टी की अधिकतम रकम 1 हजार रुपए रखी है. अगर आपने वित्त वर्ष 2017-18 (आकलन वर्ष 2018-19) के इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती की है, तो उसमें सुधार करने की अंतिम तारीख भी 31 मार्च 2019 है.
फिजिकल शेयर को डीमैट कराएं
शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए 31 मार्च काफी अहम है. अगर आपके पास अब भी शेयर फिजिकल फॉर्म में हैं, तो उसे 31 मार्च 2019 तक डीमैट में कन्वर्ट करा लें. 31 मार्च तक अगर शेयरों को डीमैट में कन्वर्ट नहीं कराया गया तो नियमों के मुताबिक शेयरों को बेचने की अनुमति नहीं होगी.
इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कराएं
साल 2018-19 के आयकर रिटर्न के लिए जरूरी है कि अगर आपने 80 सी के तहत निवेश किया है और उस पर टैक्स छूट चाहते हैं तो 31 मार्च तक अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने होंगे. इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा. ताकि आप टैक्स छूट का फायदा उठा सके. अगर इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा नहीं कराते हैं तो 31 मार्च के बाद आपकी आय पर टैक्स काटा जाएगा. यह सिर्फ उनके लिए होगा जो टैक्स के दायरे में आते हैं. हालांकि, टैक्स डिडक्शन पर आप बाद में रिटर्न फाइल करना होगा.
10:02 AM IST