Alert: इस महीने पूरा कर लें ये 3 काम नहीं तो होगा भारी नुकसान, 31 अगस्त है डेडलाइन
PM Kisan Scheme eKYC: अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत ईकेवाईसी पूरा करने की डेडलाइन 31 अगस्त को खत्म हो रही है. ऐसा नहीं करने पर 12वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा PNB के ग्राहक 31 अगस्त तक हर हाल में KYC अपडेट कर लें.
फाइल फोटो PTI.
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PM Kisan Scheme eKYC: अगस्त का महीना चल रहा है और ऐसे कई काम हैं जिनकी डेडलाइन 31 अगस्त को पूरी हो रही हैं. अगर आपने उन कामों को अभी तक पूरा नहीं किया है तो समय रहते पूरा कर लें. ऐसा नहीं करने पर आपकी परेशानी बढ़ सकती है. अगर आप किसान सम्मान योजना (PM Kisan Scheme) के लाभार्थी हैं, पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं या फिर लेट से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और अभी तक वेरिफिकेशन नहीं किया है तो, आपके लिए 31 अगस्त की डेडलाइन महत्वपूर्ण है.
सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की बात करते हैं. अब तक इस योजना के तहत 11 किस्तों में 22000 रुपए का लाभ मिल चुका है. अब इस स्कीम की 12वीं किस्त आने वाली है. हालांकि, अगली किस्त का लाभ लेने के लिए आपका केवाईसी होना जरूरी है. PM Kisan की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अब eKYC की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है जो पहले 31 जुलाई थी. उम्मीद की जा रही है कि 1 सितंबर को पीएम किसान सम्मान स्कीम की 12वीं किस्त जारी की जाएगी. इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड किसान भाइयों को एक साल में तीन बार 2000-2000 रुपए की राशि मिलती है.
PNB ग्राहक 31 अगस्त तक पूरा करें KYC
अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं तो हर हाल में अपना केवाईसी 31 अगस्त तक पूरा कर लें. बैंक ने साफ कह दिया है कि अगर आपने डेडलाइन के भीतर केवाईसी पूरा नहीं किया तो अकाउंट पर होल्ड लग सकता है. बैंक की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक, अगर किसी कस्टमर का 31 मार्च 2022 तक केवाईसी पूरा नहीं होता है तो वह 31 अगस्त तक बेस ब्रांच जाकर इस काम को पूरा कर लें.
TRENDING NOW
Important announcement regarding #KYC, please note! pic.twitter.com/2RSJrZxxMf
— Punjab National Bank (@pnbindia) August 17, 2022
31 अगस्त तक पूरा करें वेरिफिकेशन का काम
तीसरा मामला इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन से संबंधित है. अगर कोई टैक्सपेयर 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करता है तो उसे वेरिफिकेशन के लिए केवल 30 दिनों का वक्त मिलेगा. 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करने वालों को पहले की तरह 120 दिन वेरिफिकेशन के लिए मिलेंगे. ऐसे में किसी टैक्सपेयर ने अगर 1 अगस्त को रिटर्न फाइल किया है तो उसके लिए वेरिफिकेशन की डेडलाइन 31 अगस्त को खत्म हो रही है. वेरिफिकेशन के बिना रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी.
11:43 AM IST