E-assessment Scheme शुरू होने के बाद अब किसी भी करदाता को इनकम टैक्स ऑफिस में व्यक्तिगत तौर पेश नहीं होना पडेगा.
ई-असेसमेंट के लिए सभी कम्युनिकेशंस और नोटिस में डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) मौजूद होगा. इन नंबर के आधार पर कागजातों को देखकर ये पता चल पाएगा कि उन्हें किसने जारी किया है.