Budget 2022: PPF में निवेश करने वालों को वित्त मंत्री दे सकती हैं खुशखबरी! दोगुना हो सकता है आपका फायदा
Budget 2022: पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सरकारी स्कीम है. निवेश पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट पर टैक्स छूट मिलती है.
Budget 2022: 1 फरवरी को देश का बजट पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई बड़े ऐलान करेंगी. पूरे देश की निगाहें उन पर होंगी. खासकर टैक्सपेयर्स उनसे बड़ी उम्मीदें करेंगे. हर साल की तरह टैक्सपेयर्स को उम्मीद रहेगी कि टैक्स का बोझ कम करने के लिए सरकार कुछ लिमिट बढ़ाए या फिर इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हो. बजट (Union Budget) की तैयारियों के लिए स्टेकहोल्डर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) को अपने सुझाव सौंप दिए हैं. इनमें एक सुझाव आपके Public Provident Fund से जुड़ा है. अगर वित्त मंत्री इस सुझाव को मान लेती हैं तो आपको दोगुना फायदा हो सकता है.
PPF में हो सकता है डबल फायदा
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (The Institute of Chartered Accountants of India) ने भी वित्त मंत्री को अपनी सिफारिशें भेजी हैं. ICAI ने डिमांड रखी है कि वित्त मंत्री को पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश की अधिकत्तम सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करना चाहिए. ऐसा करने से निवेश करने वालों का आकर्षण योजना की तरफ बढ़ेगा. सरकार के पास ज्यादा पैसा डिपॉजिट होगा. साथ ही लोगों को भी लिमिट दोगुनी होने से डबल फायदा होगा. ज्यादा फंड जमा होने और उस पर मिलने वाला ब्याज ज्यादा हो जाएगा.
PPF है निवेश का सुरक्षित माध्यम
ICAI ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि टैक्सपेयर्स के लिए PPF एक बढ़िया, सुरक्षित और शानदार रिटर्न देने वाली टैक्स सेविंग स्कीम है. इसकी लिमिट बढ़ाने से टैक्सपेयर और सरकार दोनों को फायदा मिलेगा. PPF में निवेश की अधिकत्तम सीमा में कई साल से बदलाव नहीं हुआ है. ICAI के मुताबिक PPF में निवेश की सीमा को बढ़ाने से GDP में घरेलू सेविंग की हिस्सेदारी को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.
करोड़पति बनना होगा आसान
Public Provident Fund में अगर निवेश की सीमा 3 लाख रुपए होती है और अगर 20 साल के लिए इसमें हर साल 3 लाख रुपए का निवेश किया जाता है तो कोई भी आम व्यक्ति 20 साल बाद 1.33 करोड़ रुपए का मालिक बन सकता है. मौजूदा समय में PPF Interest rate 7.1% है. मिलने वाले ब्याज पर सरकारी गारंटी है और यह टैक्स फ्री है. ऐसे में लिमिट बढ़ाने से सरकार और पब्लिक दोनों को फायदा मिलेगा.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
Section 80C की भी बढ़नी चाहिए लिमिट
ICAI ने वित्त मंत्री से बजट में इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत निवेश पर टैक्स छूट की सीमा को 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने का भी सुझाव दिया है. इस लिमिट को बढ़ाने से लोग निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे.
10:18 AM IST