31 मार्च से पहले इन पांच ऑप्शन में निवेश कर बचा सकते हैं टैक्स, होगी बचत और मिलेगा रिटर्न
Tax Saving schemes: पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस और दूसरे कई ऑप्शन हैं जिसमें आप 31 मार्च 2020 से पहले निवेश कर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.
पीपीएफ में एक साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं.
पीपीएफ में एक साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं.
Tax Saving schemes: वित्तीय वर्ष 2019-20 (FY 2019-20) समाप्त होने में महज चंद दिन ही रह गए हैं. ऐसे में अगर आप टैक्स की बचत करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास कई निवेश ऑप्शन में पैसा इन्वेस्ट कर टैक्स छूट पाने का मौका है. ऐसा करने पर आपको टैक्स बचत के अलावा बेहतर रिटर्न भी मिलेगा और आप बचत भी कर पाएंगे. इनकम टैक्स छूट पाने के लिए हम यहां इन निवेश स्कीम की चर्चा करते हैं.
पीपीएफ में निवेश से बचेगा टैक्स
टैक्स बचाने के लिए यह भी एक अच्छा ऑप्शन है. पीपीएफ में एक साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं. फिलहाल इस पर सरकार आज की तारीख में 7.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज देती है. इसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है. पीपीएफ अकाउंट किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है. पीपीएफ में न सिर्फ निवेश की गई रकम पर टैक्स में छूट मिलती है, बल्कि उस पर मिलने वाला ब्याज भी करमुक्त होता है, और मेच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी धनराशि पर भी आयकर नहीं देना पड़ता है.
ईएलएसएस में कर सकते हैं निवेश
अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले निवेश का एक अच्छा ऑप्शन है ईएलएसएस (ELSS). यानि इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम. यह डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड है. इसमें फंड का ज्यादातर हिस्सा इक्विटी में निवेश होता है, इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत इसमें आपको टैक्स छूट मिलेगी. ईएलएसएस में निवेश का तीन साल का लॉक-इन पीरियड है. जानकारों का कहना है कि 31 मार्च से पहले 2-3 किस्तों में ईएलएसएस निवेश करें.
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(जी बिजनेस)
एनपीएस में लगा सकते हैं पैसा
इनकम टैक्स छूट पाने का एक बेहतर ऑप्शन है एनपीएस. 31 मार्च से पहले इसमें निवेश कर 50 हजार रुपये का अतिरिक्त टैक्स छूट भी पा सकते हैं. इसमें यह ध्यान रखें कि सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का क्लेम तभी किया जा सकता है जब खुद एनपीएस में कॉन्ट्रिब्यूशन किया जाए. इसमें निवेश पर अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का टैक्स छूट ले सकते हैं.
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश
टैक्स बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा निवेश कर सकते हैं. इसमें कंपनियां टैक्स में राहत देने वाली कई तरह की स्कीम ऑफर करती हैं. जीवन बीमा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे लक्ष्यों को सुरक्षित करने में मदद मिलती है.
सुकन्या समृद्धि योजना
अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो इसमें निवेश कर भी आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. इनमें हर तिमाही में ब्याज दरों में बदलाव होता है. पीपीएफ के मुकाबले सुकन्या स्कीम में ब्याज दरें ज्यादा हैं.
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पीपीएफ की तरह सुकन्या योजना में कमाया गया ब्याज टैक्स फ्री है. सालाना निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपये है. इसके लिए अकाउंट किसी भी डाकघर में खुलावाया जा सकता है. माता-पिता केवल दो बेटियों का खाता ही खुलवा सकते हैं.
01:23 PM IST