Atal Pension Yojana: हर महीने जमा करें सिर्फ 210 रुपये, 60 हजार मिलेगी सालाना पेंशन, बस करना होगा ये काम
Atal Pension Yojana: केंद्र सरकार की इस बेहद लोकप्रिय पेंशन स्कीम (Pension Scheme) अटल पेंशन योजना (APY) के तहत हर महीने सिर्फ 210 रुपये रुपये जमा करने पर 60 साल के बाद 60 हजार रुपये सालाना पेंशन पाई जा सकती है.
Atal Pension Yojana: 18 से 40 साल का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है. (Photo: PTI)
Atal Pension Yojana: 18 से 40 साल का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है. (Photo: PTI)
Atal Pension Yojana: रिटायरमेंट के बाद खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार ने कई पेंशन प्लान (Penison Plan) शुरू किए हैं, जिनमें अटल पेंशन योजना भी है. मोदी सरकार ने 2015 में APY की शुरुआत की थी. 40 साल तक की उम्र में इसका खाता खोला जा सकता है. Atal Pension Yojana खासकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है.
केंद्र सरकार की इस बेहद लोकप्रिय पेंशन स्कीम (Pension Scheme) अटल पेंशन योजना (APY) के तहत हर महीने सिर्फ 210 रुपये रुपये जमा करने पर 60 साल के बाद 60 हजार रुपये सालाना पेंशन पाई जा सकती है.
18 से 40 की उम्र के बीच उठा सकते हैं लाभ
18 से 40 साल के बीच की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है. बशर्ते वह भारत का नागरिक हो. उसके पास बैंक खाता हो. यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है.
उम्र के साथ बढ़ती है प्रीमियम
अगर अटल पेंशन योजना के तहत 18 साल का कोई व्यक्ति प्रतिमाह 42 रुपये जमा करता है तो 60 साल की उम्र में उसे प्रतिमाह 1000 रुपये पेंशन मिलेगी. वहीं, 18 साल की उम्र में हर महीने 210 रुपये पेंशन जमा करने पर रिटायरमेंट के बाद मंथली 5000 रुपये पेंशन मिलती है. हालांकि, उम्र के साथ प्रीमियम की राशि में इजाफा होता है. अगर 40 की उम्र में कोई Atal Pension Yojana का लाभ लेना चाहता है तो उसे 1 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के लिए प्रतिमाह 291 रुपये जबकि 5 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के लिए 1454 रुपये जमा कराने होंगे.
मिलते हैं कई फायदे
अटल पेंशन योजना के प्रीमियम पर आयकर की धारा 80CCD के तहत टैक्स का लाभ मिलता है. धारा 80CCD के तहत कटौती की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये है. इसमें 50 हजार रुपये की अतिरिक्त कटौती का लाभ भी शामिल है.
इस तरह कर सकते हैं अप्लाई
Atal Pension Yojana के लिए किसी भी बैंक में जाकर आवेदन किया जा सकता है. वहीं, इसके लिए ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. इसके लिए https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है. सरकारी एजेंसी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) के अनुसार, स्थायी पेंशन योजना शुरू करने के लिए कोई भी व्यक्ति आधार KYC से जुड़ सकता है. पहले यह सुविधा नहीं थी.
नॉमिनी को भी वापस हो सकता है फंड
इसमें कॉन्ट्रिब्यूशन करने वालों को 60 साल की उम्र के बाद फिक्स्ड पेंशन या अंशधारक की मृत्यु के बाद जीवनसाथी को उतनी ही गारंटीड पेंशन मिलती है. इसके अलावा अंशधारक के 60 साल का होने तक कुल जमा पेंशन फंड Nominee को वापस करने की भी व्यवस्था है. वहीं अगर दोनों यानी सब्सक्राइबर और जीवन साथी की मौत हो जाए तो नॉमिनी को पेंशन मिलेगी.
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09:33 PM IST