Advance Tax समय पर नहीं कराया जमा तो चुकाना होगा मोटा ब्याज, एक्सपर्ट की है यह सलाह
एडवांस टैक्स सरकार का इनकम टैक्स (Income Tax) वसूलने का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंस्टॉलमेंट में टैक्स लिया जाता है. अगर आप समय पर एडवांस टैक्स जमा करते चले जाते हैं तो इसका फायदा आपको ही मिलता है.
अगर आप समय से टैक्स जमा करते हैं तो आप पर ब्याज का भार नहीं पड़ता है.(ज़ी बिज़नेस)
अगर आप समय से टैक्स जमा करते हैं तो आप पर ब्याज का भार नहीं पड़ता है.(ज़ी बिज़नेस)
अगर आपकी सालाना इनकम इतनी है कि आप पर एडवांस टैक्स (Advance tax) की देनदारी है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. एडवांस टैक्स सरकार का इनकम टैक्स (Income Tax) वसूलने का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंस्टॉलमेंट में टैक्स लिया जाता है. अगर आप समय पर एडवांस टैक्स जमा करते चले जाते हैं तो इसका फायदा आपको ही मिलता है. सरकार ने एक साल में एडवांस टैक्स जमा करने का कैलेंडर बनाया हुआ है, जिस तारीख तक पैसे जमा करने होते हैं.
किसको देना होता है एडवांस टैक्स
जानकारों के मुताबिक एडवांस टैक्स की देनदारी नौकरी करने वाले यानी सैलरी पाने वाले, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, फ्रीलांसर पर भी बनती है. जब टीडीएस या टीसीएस के बाद या विदेश से हुई इनकम के बाद कुल टैक्स देनदारी 10 हजार रुपए से ज्यादा हो जाए तब एडवांस टैक्स की देनदारी का प्रावधान है.
समय पर जमा करने के फायदे
अगर आप पर एडवांस टैक्स की देनदारी है तो जानकारों की सलाह है कि इस डेडलाइन के भीतर पेमेंट कर दें. चार्टर्ड अकाउंटेंट कैलाश गोदुका का कहना है कि तय तारीख तक एडवांस टैक्स जमा करने का पहला फायदा है कि जब आप हर तिमाही टैक्स थोड़ा-थोड़ा जमा करते हैं तो आखिर में टैक्स का बड़ा भार नहीं रहता है.
(ज़ी बिज़नेस)
कई बार जब आप मार्च में जमा करते समय या आईटीआर फाइल करते समय टैक्स जमा कराते हैं तो आपके लिए बड़े अमाउंट के इंतजाम करने में आपको परेशानी हो सकती है. इससे आपका रूटीन प्रभावित होता है. दूसरा अगर आप समय से टैक्स जमा करते हैं तो आप पर ब्याज का भार नहीं पड़ता है. इससे चूकने पर 18 प्रतिशत का ब्याज आपको चुकाना होता है.
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स का कैलेंडर
कुल एडवांस टैक्स देनदारी का 15 प्रतिशत अमाउंट पहले इंस्टॉलमेंट के तौर पर 15 जून 2020 तक जमा करना है. दूसरा इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर 2020 तक जमा हो जाना चाहिए. इस तारीख तक 45 प्रतिशत अमाउंट जमा हो जाना चाहिए. तीसरे इंस्टॉलमेंट की तारीख 15 दिसंबर 2020 है. इस तारीख तक कुल एडवांस टैक्स का 75 प्रतिशत तक जमा हो जाना चाहिए.
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आखिर में चौथा इंस्टॉलमेंट 15 मार्च 2021 है और इस तारीख तक 100 प्रतिशत एडवांस टैक्स जमा हो जाना चाहिए. अगर किसी कारण 15 मार्च 2021 तक 100 प्रतिशत एडवांस टैक्स जमा नहीं हो सका तो बकाया टैक्स अमाउंट 31 मार्च 2021 तक जरूर कर लें.
11:51 AM IST