PAN कार्ड में अपना पता बदलना है बहुत आसान, ऐसे करें आवेदन, नहीं होगी परेशानी
PAN CARD: NSDL के अनुसार, व्यक्तियों और HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार के अलावा अन्य सभी आवेदकों के लिए कार्यालय के पते का उल्लेख संचार के लिए पते के रूप में करना अनिवार्य है.
मौजूदा पैन विवरणों में किसी भी अपडेट के लिए, एनएसडीएल की वेबसाइट पर विजिट करना होता है.
मौजूदा पैन विवरणों में किसी भी अपडेट के लिए, एनएसडीएल की वेबसाइट पर विजिट करना होता है.
अगर आपके सामने किसी वजह से पैन कार्ड में अपना पता बदलने की नौबत आती है तो इसको लेकर परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. आप अपना एड्रेस बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह आवेदन आप एनएसडीएल (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) द्वारा अपनी ई-गवर्नेंस वेबसाइट www.tin.nsdl.com पर उपलब्ध कराई गई एक ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से कर सकते हैं. पैन एक 10-वर्ण का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है जो आयकर निर्धारणकर्ताओं को जारी किया जाता है और इसका उपयोग करदाता द्वारा उनकी पहचान करने के लिए किया जाता है.
कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन) पैन कार्ड से जुड़े संचार पते में किसी भी परिवर्तन को संसाधित करने की सुविधा प्रदान करता है. कर सूचना नेटवर्क आयकर विभाग की एक पहल है जिसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रत्यक्ष करों के संग्रह, प्रसंस्करण, निगरानी और लेखांकन के लिए वर्तमान प्रणाली का आधुनिकीकरण है. आइए हम चर्चा करते हैं कि पैन कार्ड में कैसे आप अपना एड्रेस बदल सकते हैं.
एनएसडीएल की वेबसाइट पर आवेदन
मौजूदा पैन विवरणों में किसी भी अपडेट के लिए, एनएसडीएल की वेबसाइट पर विजिट करना होता है. फॉर्म के लिए 'नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध और/और परिवर्तन या पैन डेटा फॉर्म में सुधार पर क्लिक करना होता है. आवेदक को यहां फॉर्म के सभी कॉलम भरने होते हैं और संचार के लिए पते के बाईं ओर के बॉक्स पर टिक करना होता है. ऑनलाइन आवेदन के मामले में यह बॉक्स डिफ़ॉल्ट रूप से टिक गया होता है.
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कौन सा पता है बताना होता है
यहां आपको यह बताना होता है कि आप जो पता अपडेट करना चाहते हैं वह घर का है या ऑफिस का है. NSDL के अनुसार, व्यक्तियों और HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार के अलावा अन्य सभी आवेदकों के लिए कार्यालय के पते का उल्लेख संचार के लिए पते के रूप में करना अनिवार्य है. यदि आप किसी अन्य पते को अपडेट करना चाहतें हैं, तो एक अतिरिक्त शीट में उसका विवरण भरना होगा जिसे फॉर्म के साथ संलग्न किया जाना है.
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नए पते का प्रमाण पत्र देना होगा
यहां ध्यान रखें कि आप जो पता अपडेट करना चाहते हैं, उसका आपको प्रमाण पत्र अवश्य देना होगा. यदि एनएसडीएल के अनुसार, किसी अन्य पते में परिवर्तन की मांग की जाती है, तो आवेदक को उसी का प्रमाण देना होगा.
यहां आवदेन कर सकते हैं जमा
आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरा हुआ फॉर्म एनएसडीएल टिन-सुविधा केंद्र या पैन केंद्र में से कहीं भी जमा किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन के लिए, विधिवत हस्ताक्षरित और फोटो चिपकाए गए पावती रसीद के साथ-साथ सहायक दस्तावेजों को निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है:
आयकर पैन सेवा इकाई (एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा प्रबंधित),
5वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341, सर्वेक्षण संख्या 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगला चौक के पास, पुणे - 411016
06:00 PM IST