खुशखबरी! PAN-Aadhaar लिंकिंग को लेकर नया फैसला, डेडलाइन 30 जून 2020 तक बढ़ी
कोरोना वायरस के चलते लिए गए फैसलों में Pan-Aadhaar लिंकिंग को लेकर भी नया आदेश जारी किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिंकिंग की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है.
सरकार ने इससे पहले भी कई बार डेडलाइन को बढ़ा चुकी है.
सरकार ने इससे पहले भी कई बार डेडलाइन को बढ़ा चुकी है.
कोरोना वायरस के चलते लिए गए फैसलों में Pan-Aadhaar लिंकिंग को लेकर भी नया आदेश जारी किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिंकिंग की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है. अगर आपने आधार (Aadhaar) के साथ पैन नंबर (PAN) को लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने अब इसको आपस में लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर अब 30 जून 2020 कर दिया है. सरकार ने इससे पहले भी कई बार डेडलाइन को बढ़ा चुकी है.
आपको अब ध्यान रखना चाहिए कि आप हर हाल में अपने पैन और आधार को 30 जून 2020 तक जरूर लिंक करा लें. इससे आपको ही सुविधा होगी. ऐसा नहीं करने पर आपके कई तरह के काम अटक सकते हैं.
लिंक नहीं कराने पर आपका पैन नंबर (Pan Number) बेकार हो जाएगा. यह किसी काम नहीं आ सकेगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसे अमान्य करार कर देगा. बता दें कि सरकार ने पहले भी 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है.
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नियम के मुताबिक, इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन ITR फाइल करने में परेशानी आएगी. आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है. इसके अलावा जब आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस समय PAN का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
दो तरीकों से Aadhaar और PAN को लिंक कर सकते हैं.
ऑनलाइन लिंक कराने का तरीका
- सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए.
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
- वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा 'लिंक आधार', यहां पर क्लिक करें.
- लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं.
- प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.
- यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.
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SMS से लिंक कराने का तरीका
यह एक दूसरा तरीका है. इसमें आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं. आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.
03:21 PM IST