अग्निवीरों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान! पुलिस भर्ती में मिलेगा 20% रिजर्वेशन, एज लिमिट में छूट

Reservation for ex-Agniveers: अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में सेवा से बाहर आएगा, जिसमें 25 फीसदी अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा और 75 प्रतिशत अग्निवीर सशक्त और कार्यकुशल होकर समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल होंगे.
अग्निवीरों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान! पुलिस भर्ती में मिलेगा 20% रिजर्वेशन, एज लिमिट में छूट

Reservation for ex-Agniveers: उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है. यूपी पुलिस और पीएसी की भर्ती में 20 प्रतिशत का आरक्षण की व्यवस्था की गई है. मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है. कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि भारत सरकार द्वारा अग्निवीर योजना शुरू की गई है, जो देशभक्त और प्रेरित युवाओं को सशस्त्र बलों (भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना) में सेवा करने का अवसर देती है.

2026 में अग्निवीरों का पहला बैच सेवा से होगा बाहर

अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में सेवा से बाहर आएगा, जिसमें 25 फीसदी अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा और 75 प्रतिशत अग्निवीर सशक्त और कार्यकुशल होकर समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल होंगे.

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पुलिस बलों में मिलेगा 20 फीसदी रिजर्वेशन

पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार एवं फायरमैन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को (4 साल की सेवा के पश्चात) 20 फीसदी पद को आरक्षित रखते हुए क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है. भूतपूर्व सैनिक की तरह अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी.

अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को मिली मंजूरी

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगी. इसके तहत जो राशन की दुकानें गली या संकरी सड़कों पर हैं, उनके लिए ऐसी जगह भवन बनेगा, जहां आसानी से ट्रक जा सके. नए भवन में गोदाम और वितरण स्थल दोनों होंगे. इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इन्हें मनरेगा से बनाया जाएगा. जिलों में अन्नपूर्णा भवन का निर्माण होगा.

इसके साथ ही, इन भवनों के अनुरक्षण की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश होम स्टे नीति को मंजूरी मिली. इसके तहत धार्मिक स्थलों में होम स्टे का प्रावधान तैयार किया जाएगा. एक कमरे से लेकर छह कमरे तक (अधिकतम 12 बेड) की व्यवस्था हो सकेगी. श्रद्धालुओं को एक साथ सात दिन तक रुकने की व्यवस्था मिलेगी.

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